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Bahraich News: चार सिपाही सात नवंबर को कोर्ट में तलब

Thu, 30 Oct 2025 01:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Thu, 30 Oct 2025 01:30 AM IST
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Four constables summoned to court on November 7
बहराइच। फुटहा गांव कोतवाली देहात निवासी एक आरओ पानी प्लांट के संचालक की शिकायत पर विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी ने मंगलवार को चार सिपाहियों को सात नवंबर को कोर्ट में तलब किया है। न्यायाधीश ने मामले में एसपी को भी जांच कराकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
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प्लांट के संचालक दीपक राव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में आवेदन पत्र दिया था। कहा था कि वह पुलिस लाइन स्थित किराये के एक मकान में निवास कर रही महिला को पेयजल के लिए पानी के जार की सप्लाई करता था। महिला द्वारा चार जार वापस नहीं किए गए। जब जार व पानी की रकम की मांग की गई तो कोतवाली देहात में तैनात सिपाही अमर बहादुर, मनीष यादव, जितेंद्र यादव व शाहिल यादव ने उनसे मारपीट की और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।
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प्लांट संचालक ने बताया कि मामले में एसपी को पत्र सौंपकर सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। संचालक के प्रार्थनापत्र पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी राकेश कुमार सिंह द्वितीय ने आरोपी सिपाहियों को सात नवंबर को कोर्ट में तलब करते हुए अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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वहीं विशेष न्यायाधीश ने एसपी को भी आदेश जारी करते हुए प्रकरण की जांच कराकर आख्या सात नवंबर को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।
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