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Bahraich News: बहराइच में आज से शुरू होगा नामांकन

Mon, 10 Apr 2023 11:42 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Mon, 10 Apr 2023 11:42 PM IST
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Enrollment will start in Bahraich from today
बहराइच। अधिसूचना जारी होने के बाद निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। आज जिले की सभी तहसीलों से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरु होने के साथ ही चुनावी बिगुल बज जाएगा। नामांकन पत्रों की बिक्री व जमा करने के लिए सभी तहसीलों परिसरों में स्टॉल बनाने की प्रक्रिया शुरु हो गयी है। नगर पालिका परिषद बहराइच के नामांकन पत्रों की बिक्री कलेक्ट्रेट में होगी जिसको लेकर सोमवार को बैरिकेटिंग का कार्य शुरु हो गया है। संभावित उम्मीदवार सुबह 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की खरीद कर सकते हैं।नगर निकाय चुनाव को सकुशल करवाने के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट में डीएम डॉ. दिनेश चन्द्र ने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें चुनाव संपन्न करवाने का ताना बाना बुना। उन्होंने पुलिस अधिकारियों, आरओ, एआरओ व प्रभारी अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का अक्षरत: पालन करवाने को आदेशित किया। डीएम ने बताया कि सभी निकायों के लिए नाम निर्देशन पत्रों की खरीद व जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
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उन्होंने बताया कि सभी नगर पंचायत से संबंधित नामांकन पत्र संबंधित निकाय की तहसील परिसर में स्टॉल बनाकर कर बिक्री किए जाएंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी बीएल भार्गव ने बताया कि रुपईडीहा नगर पंचायत व नानपारा नगर पालिका के नामांकन पत्र नानपारा तहसील से खरीदे व जमा किए जाएंगे। मिहींपुरवा नगर पंचायत के नामांकन पत्रों की खरीद मिहींपुरवा तहसील, जरवल व कैसरगंज नगर पंचायत के नामांकन पत्रों की खरीद कैसरगंज तहसील, पयागपुर नगर पंचायत के नामांकन पत्रों की खरीद पयागपुर तहसील व रिसिया नगर पंचायत के नामांकन पत्रों की खरीद सदर तहसील परिसर में बने स्टॉल से की जाएगी।
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नगर पालिका परिषद बहराइच के नामांकन पत्रों की खरीद कलेक्ट्रेट से कर सकते हैं। बैठक में एसपी प्रशांत वर्मा, नवागंतुक एडीएम अनिरुद्ध प्रताप सिंह, सीआरओ अवधेश कुमार मिश्र, सीएमओ डॉ. एसके सिंह, नवागांतुक सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, डीडीओ महेन्द्र कुमार पांडेय आदि मौजूद रहे।
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15 जोनल व 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट रखेंगे कड़ी नजर
नगर निकाय के 144 वार्डों में सकुशल संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 15 जोनल व 34 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। 121 मतदान केन्द्रों के 358 मतदेय स्थलों पर चुनाव करवाने के लिए 394 पोलिंग पार्टियां बनायी गई हैं। 24 रिटर्निंग व 48 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को तैनात किया गया है।

बार्डर पर बनेंगी छह चौकियां
एसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारत-नेेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जांच का दायरा बढ़ाया गया है। बार्डर पर छह चिन्हित स्थानों पर चौकी बनाकर एसएसबी व पुलिसकर्मी संयुक्त चेकिंग करेंगे। हर आने-जाने वाले की पड़ताल की जाएगी। जिले में दाखिल होने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे, जो जिले में प्रवेश करने वाले हर वाहन व व्यक्ति की जांच करेंगे। उन्होंने बताया कि 10 थाना क्षेत्रों में चुनाव होना है, सभी जगहों पर फ्लैग मार्च शुरु कर दिया गया है।

48 घंटे पहले सील होगी सीमा, सोशल मीडिया पर नजर
एसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि नेपाल के साथ चुनाव को लेकर बैठक की जाएगी। जिस प्रकार उनके चुनाव में सहयोग किया गया है, उसी तरह के सहयोग की उनसे अपील की जाएगी और चुनाव के 48 घंटे पहले सीमा को सील कर दिया जाएगा। चुुनाव में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने आबकारी, कस्टम व पुलिस चौकियां बनाकर सघन जांच की जाएगी। एसपी ने बताया कि इस दौरान सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी।

वीडियोग्राफी व माइक्रो आब्जर्वर रहेंगे तैनात
डीएम डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए वीडियोग्राफी करवायी जाएगी। पूर्व से स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह क्रियाशील रहेंगे। माइक्रो आब्जर्वरों को भी तैनात किया जाएगा जो पूरी प्रकिया पर कड़ी निगहबानी रखेंगे। डीएम व एसपी ने संयुक्त संबोधन में बताया कि चुनाव के दौरान वाहनों की गहनता से जांच की जाएगी। सामान्य लोग बेहिचक जरूरी कार्यों के लिए रुपए ले जा सकते हैं, बस साक्ष्य अपने साथ रखने होंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की और उन्हें आचार संहिता के बारे में बताया।

48 घंटे जिला छोड़ देंगे गैर जनपद के बाशिंदे
डीएम व एसपी ने बताया कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी नहीं है। उसे संबंधित निकाय को छोड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति जिले का निवासी नहीं है, उसे भी मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले ही जिला छोड़ना होगा। मतदान करने के बाद किसी भी व्यक्ति के निर्वाचन क्षेत्र में घूमने पर भी पाबंदी है।

पालिका अध्यक्ष नौ तो पंचायत अध्यक्ष 2.5 लाख कर सकेंगे खर्च
डीएम ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के लिए अधिकतम व्यय सीमा नौ लाख निर्धारित की गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष 2.50 लाख, नगर पालिका परिषद के सदस्य के लिए दो लाख और नगर पंचायत सदस्य 50 हजार खर्च कर सकेंगे।


बिना अनुमति नहीं बजा सकेंगे लाउडस्पीकर
डीएम डॉ. ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर व साउंड बॉक्स का प्रयोग बिना अनुमति नहीं किया जाएगा। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक इनका प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक संपत्ति, शासकीय भवन, मंदिर पर विज्ञापन, झंडा, बैनर आदि प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी निजी संपत्ति पर उसकी सहमति के बिना ऐसा करने पर कार्यवाही होगी। डीएम ने बताया कि प्रचार सामग्री पर भी मु्द्रक का नाम व पता लिखा होना अनिवार्य रहेगा। बिना मुद्रक के नाम व पता लिखी प्रचार सामग्री मिलने पर कार्यवाही होगी।
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