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Bahraich News: दहेज हत्या के आरोपी को दस वर्ष की सजा, सात हजार अर्थदंड
Thu, 12 Sep 2024 02:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Thu, 12 Sep 2024 02:16 AM IST
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बहराइच। जिला सत्र सत्र न्यायाधीश एफटीसी की कोर्ट ने बुधवार को पत्नी की दहेज हत्या के मामलें में वांछित आरोपी पति मैनुद्दीन को गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी माना। दस वर्ष के कारावास के साथ सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के लक्खारामपुर निवासी मैनुद्दीन की पत्नी की वर्ष 2019 में मौत हो गई थी। मायके वालों ने मैनुद्दीन, साबिल अली और वासिरा उर्फ मयसुल निशा पर दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मैनुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपर जिला सत्र न्यायाधीश आनन्द शुक्ला की कोर्ट में उक्त मामला चल रहा था। बुधवार को न्यायाधीश ने गवाहों व दलीलों को सुनने के बाद आरोपी मैनुद्दीन को उक्त मामलें में दोषी पाया। दस वर्ष के सश्रम कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न जमा कर पाने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा आरोपी को काटनी होगी।
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विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के लक्खारामपुर निवासी मैनुद्दीन की पत्नी की वर्ष 2019 में मौत हो गई थी। मायके वालों ने मैनुद्दीन, साबिल अली और वासिरा उर्फ मयसुल निशा पर दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मैनुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपर जिला सत्र न्यायाधीश आनन्द शुक्ला की कोर्ट में उक्त मामला चल रहा था। बुधवार को न्यायाधीश ने गवाहों व दलीलों को सुनने के बाद आरोपी मैनुद्दीन को उक्त मामलें में दोषी पाया। दस वर्ष के सश्रम कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न जमा कर पाने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा आरोपी को काटनी होगी।
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