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Bahraich News: दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा
Tue, 04 Jun 2024 12:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Tue, 04 Jun 2024 12:55 AM IST
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अपहरण कर छह साल की बच्ची के साथ की थी दरिंदगी, दो माह 20 दिन में आया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
बहराइच। बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने महज दो माह 20 दिन में ही सुनवाई पूरी करते हुए दोषी राजेश उर्फ लाला पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला 21 फरवरी 2024 का है। पीड़िता की मां किसी काम से बाहर गई थी। दोपहर दो बजे घर लौटी तो छह वर्षीय बच्ची घर पर नहीं दिखी। इस बीच बेटे ने बताया कि वह बहन के साथ लाला के घर खेलने गया था। इस पर पुलिस ने राजेश उर्फ लाला से पूछताछ की तो उसने मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या की बात स्वीकार की। लाला की निशानदेही पर शव भी बरामद हो गया था। कोर्ट ने 29 मार्च से सुनवाई शुरू की। न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने सोमवार को राजेश लाला को मृत्युदंड की सजा सुनाई। पीड़िता की मां ने तहरीर में बेटी की आयु छह वर्ष बताई थी लेकिन, पुलिस ने जब शव का परीक्षण कराया तो उसकी आयु साढ़े चार वर्ष ही निकली।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बहराइच। बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने महज दो माह 20 दिन में ही सुनवाई पूरी करते हुए दोषी राजेश उर्फ लाला पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला 21 फरवरी 2024 का है। पीड़िता की मां किसी काम से बाहर गई थी। दोपहर दो बजे घर लौटी तो छह वर्षीय बच्ची घर पर नहीं दिखी। इस बीच बेटे ने बताया कि वह बहन के साथ लाला के घर खेलने गया था। इस पर पुलिस ने राजेश उर्फ लाला से पूछताछ की तो उसने मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या की बात स्वीकार की। लाला की निशानदेही पर शव भी बरामद हो गया था। कोर्ट ने 29 मार्च से सुनवाई शुरू की। न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने सोमवार को राजेश लाला को मृत्युदंड की सजा सुनाई। पीड़िता की मां ने तहरीर में बेटी की आयु छह वर्ष बताई थी लेकिन, पुलिस ने जब शव का परीक्षण कराया तो उसकी आयु साढ़े चार वर्ष ही निकली।
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