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राजा भैया पर केस दर्ज न करने पर एसओ को नोटिस

Mon, 18 Jan 2016 09:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच Updated Mon, 18 Jan 2016 09:59 PM IST
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बहराइच। प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया व उनकी पत्नी समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी से खाता खुलवाने का मामला सीजेएम कोर्ट पर चल रहा है।
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इस मामले में रिपोर्ट दर्ज न करने पर न्यायालय ने दरगाह थानाध्यक्ष को सोकॉज नोटिस जारी किया है।

प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर निवासी राजा भैया के पूर्व पीआरओ राजीव कुमार यादव निवासी मानिकपुर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय पर प्रार्थना पत्र दिया है।
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इसमें उन्होंने कहा कि 14 मार्च 2008 को उन्होंने पारिवारिक कारणों से रघुराज प्रताप सिंह के यहां काम छोड़ दिया था। इसी बात से राजा भैया रंजिश रख रहे थे।
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राजीव का कहना है कि उनके कुछ अभिलेख राजा भइया के यहां रह गए थे। उन्हीं अभिलेखों के सहारे राजा भैया ने अपनी पत्नी भानवी सिंह, सहयोगी रोहित कुमार और मोनिका ने साजिश रचकर राजीव कुमार यादव के नाम से बहराइच के एक्सिस बैंक में खाता खुलवा दिया, जिसमें बड़े पैमाने पर लेनदेन भी हुआ।

इसकी जानकारी होने पर पूर्व पीआरओ राजीव ने शाखा प्रबंधक से पत्राचार किया तो पता चला कि उनके खाते में फोटो किसी दूसरे की लगी है, जबकि कागजात उनके ही हैं।


इस मामले में उन्होंने वर्ष 2012 में दरगाह थाने पर तहरीर दी, जिसमें राजा भैया, उनकी पत्नी भानवी और सहयोगी रोहित तथा मोनिका को नामजद किया लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने की हिम्मत नहीं जुटाई।

दो साल की पैरवी और इंतजार के बाद पूर्व पीआरओ राजीव ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बहराइच की अदालत पर प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें पेशी लग रही है।

इस मामले में केस न दर्ज करने के लिए न्यायालय ने दरगाह थानाध्यक्ष को सोकाज नोटिस जारी करते हुए कारण पूछा है।
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