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Bahraich News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो साल कैद की सजा

Thu, 03 Sep 2026 12:02 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:02 AM IST
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Convict sentenced to two years in prison under the Gangster Act.
बहराइच। संगठित अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायालय ने बुधवार को दोषसिद्ध अभियुक्त अशरफ बंजारा को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले की सुनवाई पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सुनील प्रसाद की अदालत में हुई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर अशरफ बंजारा को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत दोषी माना।
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पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के तहत थाना दरगाह शरीफ के मोहल्ला घोसियाना निवासी अशरफ बंजारा के नेतृत्व में सक्रिय आपराधिक गिरोह संचालित होने की सूचना मिली थी। गिरोह के सदस्यों पर सेंधमारी, नकबजनी, ताला तोड़कर चोरी और अन्य समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप थे।
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इस मामले में थाना रानीपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचक ने साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए अशरफ बंजारा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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