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बीडीओ व सचिव पर सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना

Fri, 18 Sep 2020 10:57 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2020 10:57 PM IST
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BDO and Secretary imposed penalty on Information Commission
बहराइच। हरैया पहड़वा गांव निवासी एक ग्रामीण को सूचना नहीं देने पर आयोग ने बीडीओ व सचिव पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त ने वेतन से जुर्माने की राशि की कटौती के आदेश दिए हैं। वहीं, बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव से संस्तुति की गई है।
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पयागपुर क्षेत्र के हरैया पहड़वा गांव निवासी पीतांबर मिश्रा ने बीडीओ कार्यालय पयागपुर से जनसूचना मांगी थी। मगर कई महीने बाद भी उसे कोई सूचना नहीं दी गई। इस पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने सूचना नहीं देने पर तत्कालीन बीडीओ शोभाराम मिश्रा और पंचायत सचिव अभिषेक सिंह पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसकी कटौती वेतन से किए जाने के निर्देश डीएम को दिए गए हैं। वहीं सूचना आयुक्त ने प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को पत्र लिखकर बीडीओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी संस्तुति की है।
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