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Bahraich News: धोखाधड़ी से रुपये निकालने के मामले में बैंक के जीएम तलब
Wed, 14 Jun 2023 11:09 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Wed, 14 Jun 2023 11:09 PM IST
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जरवलरोड (बहराइच)। जरवल नगर पंचायत निवासी महिला की अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक निजी बैंक के जनरल मैनेजर को जांच रिपोर्ट के साथ 24 जून को व्यक्तिगत तौर पर तलब किया है। पीड़ित महिला ने बैंक मैनेजर और बीसी संचालक पर धोखाधड़ी कर उसके खाते से रुपये निकालने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की थी।
जरवल नगर पंचायत के मोहल्ला चौक निवासी रुबी खातून ने कोर्ट में दाखिल प्रार्थनापत्र में आरोप लगाया कि वह एक निजी बैंक जरवल कस्बा की खाता धारक है। उसके मोहल्ला चौक में बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र अभिजीत गुप्ता संचालित करता था। एक मार्च 2023 को वह अपने बैंक खाते की जानकारी के लिये ग्राहक सेवा केंद्र पर पहुंची तो बीसी संचालक ने कहा कि आपकी पासबुक पुरानी बैंक के नाम से है। इस लिए इसे छोड़ दे, आपका नया खाता संचालित किया जाएगा।
आरोप है कि उसके अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए केंद्र संचालक ने उससे कुछ सादे निकासी फार्म पर हस्ताक्षर भी करवाए थे। बाद में इसी की सहायता से उसके खाते में जमा ढाई लाख रुपये धोखे से निकाल लिए गए।
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बैंक से जानकारी करने पर बताया गया कि तीन मार्च को उसके खाते से ढाई लाख रुपये निकाले गए। कोर्ट ने प्रस्तुत पत्रावली व साक्ष्यों को परखने के बाद कहा कि बैंक एक विश्वास का केंद्र है। जहां पर खाता धारक और बैंक कर्मचारियों के मध्य समन्वय एवं विश्वास से कार्य होना जरूरी है। कोर्ट ने निजी बैंक के जनरल मैनेजर को निर्देश दिया कि वह स्वयं पीड़िता द्वारा प्रार्थनापत्र में लगाये गये आरोपों के विषय में समुचित जांच कर आख्या रिपोर्ट 24 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।
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जरवल नगर पंचायत के मोहल्ला चौक निवासी रुबी खातून ने कोर्ट में दाखिल प्रार्थनापत्र में आरोप लगाया कि वह एक निजी बैंक जरवल कस्बा की खाता धारक है। उसके मोहल्ला चौक में बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र अभिजीत गुप्ता संचालित करता था। एक मार्च 2023 को वह अपने बैंक खाते की जानकारी के लिये ग्राहक सेवा केंद्र पर पहुंची तो बीसी संचालक ने कहा कि आपकी पासबुक पुरानी बैंक के नाम से है। इस लिए इसे छोड़ दे, आपका नया खाता संचालित किया जाएगा।
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आरोप है कि उसके अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए केंद्र संचालक ने उससे कुछ सादे निकासी फार्म पर हस्ताक्षर भी करवाए थे। बाद में इसी की सहायता से उसके खाते में जमा ढाई लाख रुपये धोखे से निकाल लिए गए।
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बैंक से जानकारी करने पर बताया गया कि तीन मार्च को उसके खाते से ढाई लाख रुपये निकाले गए। कोर्ट ने प्रस्तुत पत्रावली व साक्ष्यों को परखने के बाद कहा कि बैंक एक विश्वास का केंद्र है। जहां पर खाता धारक और बैंक कर्मचारियों के मध्य समन्वय एवं विश्वास से कार्य होना जरूरी है। कोर्ट ने निजी बैंक के जनरल मैनेजर को निर्देश दिया कि वह स्वयं पीड़िता द्वारा प्रार्थनापत्र में लगाये गये आरोपों के विषय में समुचित जांच कर आख्या रिपोर्ट 24 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।