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Bahraich News: दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त

Fri, 12 Apr 2024 11:32 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Fri, 12 Apr 2024 11:32 PM IST
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Bail petition of rape accused canceled
बहराइच। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष सिंह ने बताया कि थाना बौंडी के धर्मापुर गांव निवासी अभियुक्त सूरज सिंह को बौंडी थाने की पुलिस ने 2024 फरवरी माह में नाबालिग बालिका को भगाकर दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वहीं मटेरा थाने की पुलिस ने भी 2024 फरवरी माह में थाना क्षेत्र के पिपरहा गांव निवासी हलीम को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म व बंधक बनाकर फिरौती मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को दोनों अभियुक्तों की ओर से अपने-अपने मुकदमे अधिवक्ता के माध्यम से विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो वरुण मोहित निगम की कोर्ट पर जमानत याचिका पेश की थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्तों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। संवाद
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