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Bahraich News: दहेज प्रताड़ना के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 21 May 2024 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Tue, 21 May 2024 11:41 PM IST
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Bail application of dowry harassment accused rejected
बहराइच। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील जायसवाल ने बताया कि थाना विशेश्वरगंज के अमराई गांव निवासी आनंद स्वरूप तिवारी के खिलाफ थाने की पुलिस ने 2024 जनवरी में दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि मंगलवार को अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अनिल कुमार बारह की कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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