{"_id":"623a12542ec05b74532e204e","slug":"bahraich-bahraich-news-lko622693492","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिना नक्शे के बने दो सौ मकान व दुकान होंगे धराशायी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिना नक्शे के बने दो सौ मकान व दुकान होंगे धराशायी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बहराइच। शहरी क्षेत्र में बिना नक्शे व नक्शे के विपरीत बने दो सौ से अधिक मकान व दुकान अब धराशायी कराए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द ही गलत तरीके से बने मकानों व दुकानों पर जिला प्रशासन का चाबुक चलेगा। कई बार नोटिस जाने के बाद भी मामले को गंभीरता से न लेने वालों पर जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है।
शहरी क्षेत्र में बिना नक्शे व नक्शे के विपरीत मकान व दुकान बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं जिसकी शिकायत स्थानीय व अन्य लोगों ने की थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने टीम भेजकर जांच कराई। जांच में शिकायत सही मिलने पर मकान मालिकों व दुकानदारों को सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से नोटिस भेजा गया। कई बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी मकान मालिकों व दुकानदारों ने प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया। मामला सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट से भी मकान मालिकों व दुकानदारों को नोटिस भेजा गया। इसके बावजूद किसी ने ध्यान नहीं दिया। कई बार मौका मिलने के बाद भी ध्यान न देने वाले दो सौ से अधिक लोगों के मकान व दुकान धराशायी करने का आदेश सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट से जारी हुआ। आदेश मिलते ही मकान मालिकों व दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है।
बिना नक्शे व नक्शे के विपरीत बने मकान व दुकान धराशायी करने के आदेश के बाद भी समाधान का मौका मिल सकता है। आदेश के बावजूद दुकानदार या मकान मालिक शमन शुल्क जमा कर दें तो निर्माण वैध हो जाएगा। इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। सिटी मजिस्ट्रेट ज्योति राय ने बताया कि दो सौ से अधिक लोगों के मकान व दुकान धराशायी करने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। समय रहते अगर लोग नियमों के तहत शमन शुल्क जमा कर देंगे तो निर्माण वैध हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
शहरी क्षेत्र में बिना नक्शे व नक्शे के विपरीत मकान व दुकान बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं जिसकी शिकायत स्थानीय व अन्य लोगों ने की थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने टीम भेजकर जांच कराई। जांच में शिकायत सही मिलने पर मकान मालिकों व दुकानदारों को सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से नोटिस भेजा गया। कई बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी मकान मालिकों व दुकानदारों ने प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया। मामला सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट से भी मकान मालिकों व दुकानदारों को नोटिस भेजा गया। इसके बावजूद किसी ने ध्यान नहीं दिया। कई बार मौका मिलने के बाद भी ध्यान न देने वाले दो सौ से अधिक लोगों के मकान व दुकान धराशायी करने का आदेश सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट से जारी हुआ। आदेश मिलते ही मकान मालिकों व दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
बिना नक्शे व नक्शे के विपरीत बने मकान व दुकान धराशायी करने के आदेश के बाद भी समाधान का मौका मिल सकता है। आदेश के बावजूद दुकानदार या मकान मालिक शमन शुल्क जमा कर दें तो निर्माण वैध हो जाएगा। इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। सिटी मजिस्ट्रेट ज्योति राय ने बताया कि दो सौ से अधिक लोगों के मकान व दुकान धराशायी करने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। समय रहते अगर लोग नियमों के तहत शमन शुल्क जमा कर देंगे तो निर्माण वैध हो सकता है।
विज्ञापन