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मजबूत पैरवी व तेजी से निस्तारण का नतीजा, तीन महीने में तीन को मृत्युदंड
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बहराइच। विशेष न्यायालय रेप एंड पाक्सो द्वारा मंगलवार को मृत्युदंड का एक और फैसला सुनाया गया। तीन महीने में तीन अलग-अलग मामलों में मृत्युदंड की सजा का फैसला जिले में चर्चा का विषय रहा। लगभग सभी मामलों में पुलिस ने जबरदस्त सक्रियता दिखाई और कम समयांतराल में फैसले होते गए। बताया जा रहा है कि प्रदेश में यह पहली कोर्ट है, जहां मृत्युदंड से जुड़े फैसले निर्धारित समयों में लिए गए। कम समय में मिले फैसलों से पीड़ित और उनके परिजनों में भी काफी खुशी है।
जिन मामलों में आरोपियों को मृत्युदंड दिया गया, उनमें से पहला मामला थाना नानपारा के परहिया गांव का है। यहां के निवासी परशुराम ने डेढ़ वर्ष की बच्ची के साथ 22 जून 2021 को दुराचार कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले की विवेचना पुलिस ने दो महीने के अंदर कर डाली। विशेष न्यायाधीश रेप एंड पाक्सो नितिन पांडेय ने अभियुक्त परशुराम को फांसी की सजा सुनाई थी। दूसरा मामला थाना क्षेत्र बौंडी का है, जहां के राजा रेहुआ गांव निवासी फूलचंद कनौजिया और रोशन लाल ने 10 अप्रैल 2021 को एक नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी।
न्यायालय ने इस मामले को भी शीघ्र निस्तारित करते हुए दो नवंबर को आरोपी फूलचंद को फांसी व सह अपराधी रोशन लाल को सश्रम आजीवन करावास की सजा सुनाई थी। जबकि, तीसरा मामला सुजौली थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 23 अगस्त 2021 को थाने में शिकायत दी थी कि उसका पति ही उसकी बेटी के साथ रेप कर रहा है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की जबरदस्त पैरवी दिखी और बहुत ही कम समयांतराल में न्यायाधीश ने मृत्युदंड की सजा दे दी। तीनों महत्वपूर्ण फैसलों में पुलिस विभाग का कार्य भी बहुत सराहनीय रहा। इसके अलावा विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह के अलावा विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह, डीजीसी क्रिमिनल मुन्नूलाल मिश्र का भी बड़ा योगदान है।
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जिन मामलों में आरोपियों को मृत्युदंड दिया गया, उनमें से पहला मामला थाना नानपारा के परहिया गांव का है। यहां के निवासी परशुराम ने डेढ़ वर्ष की बच्ची के साथ 22 जून 2021 को दुराचार कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले की विवेचना पुलिस ने दो महीने के अंदर कर डाली। विशेष न्यायाधीश रेप एंड पाक्सो नितिन पांडेय ने अभियुक्त परशुराम को फांसी की सजा सुनाई थी। दूसरा मामला थाना क्षेत्र बौंडी का है, जहां के राजा रेहुआ गांव निवासी फूलचंद कनौजिया और रोशन लाल ने 10 अप्रैल 2021 को एक नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी।
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न्यायालय ने इस मामले को भी शीघ्र निस्तारित करते हुए दो नवंबर को आरोपी फूलचंद को फांसी व सह अपराधी रोशन लाल को सश्रम आजीवन करावास की सजा सुनाई थी। जबकि, तीसरा मामला सुजौली थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 23 अगस्त 2021 को थाने में शिकायत दी थी कि उसका पति ही उसकी बेटी के साथ रेप कर रहा है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की जबरदस्त पैरवी दिखी और बहुत ही कम समयांतराल में न्यायाधीश ने मृत्युदंड की सजा दे दी। तीनों महत्वपूर्ण फैसलों में पुलिस विभाग का कार्य भी बहुत सराहनीय रहा। इसके अलावा विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह के अलावा विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह, डीजीसी क्रिमिनल मुन्नूलाल मिश्र का भी बड़ा योगदान है।
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