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Bahraich News: नशे के कारोबार से बनाई मेडिकल स्टोर संचालक की एक करोड़ की संपत्ति फ्रीज
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रुपईडीहा। नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति के मामले में पुलिस ने रुपईडीहा निवासी स्टोर संचालक आदित्य कुमार मिश्रा की करीब एक करोड़ रुपये की संपत्तियां फ्रीज कराई हैं। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली स्थित सफेमा एवं एनडीपीएस न्यायालय ने संपत्ति जब्ती संबंधी अधिनियम के तहत यह आदेश दिया है।
एसपी के अनुसार, 30 जून को रुपईडीहा में बिना लाइसेंस संचालित आयुर्वेदिक औषधि स्टोर से कोडीनयुक्त कफ सिरप और डायजापाम जैसी दवाएं बरामद हुई थीं। इस मामले में स्टोर संचालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, बीएनएस और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विवेचना में सामने आया कि आरोपी ने छह वर्षों में अपने और परिजनों के नाम करीब 56.92 लाख रुपये की संपत्तियां खरीदी थीं। पुलिस के अनुसार, ये संपत्तियां नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धन से खरीदी गई थीं। इनका वर्तमान अनुमानित मूल्य करीब एक करोड़ रुपये है। संपत्तियों को फ्रीज कराने के लिए पुलिस ने दिल्ली के सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया था। एसपी ने बताया कि आदेश के बाद इन संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण पर रोक रहेगी।
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एसपी के अनुसार, 30 जून को रुपईडीहा में बिना लाइसेंस संचालित आयुर्वेदिक औषधि स्टोर से कोडीनयुक्त कफ सिरप और डायजापाम जैसी दवाएं बरामद हुई थीं। इस मामले में स्टोर संचालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, बीएनएस और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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विवेचना में सामने आया कि आरोपी ने छह वर्षों में अपने और परिजनों के नाम करीब 56.92 लाख रुपये की संपत्तियां खरीदी थीं। पुलिस के अनुसार, ये संपत्तियां नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धन से खरीदी गई थीं। इनका वर्तमान अनुमानित मूल्य करीब एक करोड़ रुपये है। संपत्तियों को फ्रीज कराने के लिए पुलिस ने दिल्ली के सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया था। एसपी ने बताया कि आदेश के बाद इन संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण पर रोक रहेगी।
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