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60 हजार में बेटी को बेचने का आरोप
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बहराइच। दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के सलारगंज निवासी एक व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी पर कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी 16 वर्षीय बेटी को 60 हजार रुपये में बेचने का आरोप लगाया है। महीनों भटकने के बाद जब थाने में उसकी नहीं सुनी गई तो पीड़ित ने अदालत में शरण ली। अदालत के आदेश पर दरगाह पुलिस ने पीड़ित की दूसरी पत्नी सहित चार आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित का कहना है कि सभी आरोपी युवतियों को बेचने के एक गैंग रूप में सक्रिय हैं। इससे पहले भी यह लोग कई युवतियों को बेच चुके हैं। पुलिस ने धारा 371 (दासों का आयात-निर्यात करने) सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी की मृत्यु आठ वर्ष पहले हुई थी। उससे उसके चार बच्चे थे। बाद में उसने दूसरा विवाह रहीसुन्निसा से किया। उससे भी दो वर्ष का बच्चा है। रहीसुन्निसा का संपर्क रामादल यादव से है। यह सभी मिलकर युवतियों को बेचने वाला गैंग चलाते हैं। रामादल पर पहले भी नानपारा थाने में धारा 370 (मानव तस्करी) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है। इन सभी लोगों ने मिलकर मेरी 16 वर्षीय बेटी को 60 हजार रुपये में बेच डाला है। जब से यह पता चला तब से वह अपनी बेटी की तलाश कर रहा है। कई बार कहने के बाद भी आरोपियों ने उसकी बेटी को उसे नहीं सौंपा।
बताया कि जबसे घटना का पता चला तबसे वह थाने और पुलिस के उच्चाधिकारियों के दफ्तरों में न्याय पाने के लिए चक्कर रहा है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान उसने अदालत की शरण ली। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस प्रकरण पर दरगाह थाना पुलिस ने रहीसुन्निसा, गुड़िया, इकरामुल और रामादल यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है।
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पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी की मृत्यु आठ वर्ष पहले हुई थी। उससे उसके चार बच्चे थे। बाद में उसने दूसरा विवाह रहीसुन्निसा से किया। उससे भी दो वर्ष का बच्चा है। रहीसुन्निसा का संपर्क रामादल यादव से है। यह सभी मिलकर युवतियों को बेचने वाला गैंग चलाते हैं। रामादल पर पहले भी नानपारा थाने में धारा 370 (मानव तस्करी) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है। इन सभी लोगों ने मिलकर मेरी 16 वर्षीय बेटी को 60 हजार रुपये में बेच डाला है। जब से यह पता चला तब से वह अपनी बेटी की तलाश कर रहा है। कई बार कहने के बाद भी आरोपियों ने उसकी बेटी को उसे नहीं सौंपा।
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बताया कि जबसे घटना का पता चला तबसे वह थाने और पुलिस के उच्चाधिकारियों के दफ्तरों में न्याय पाने के लिए चक्कर रहा है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान उसने अदालत की शरण ली। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस प्रकरण पर दरगाह थाना पुलिस ने रहीसुन्निसा, गुड़िया, इकरामुल और रामादल यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है।
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