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Bahraich News: नाबालिग से दुष्कर्म में 20 वर्ष की सजा

Thu, 17 Oct 2024 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Thu, 17 Oct 2024 11:41 PM IST
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20 years imprisonment for raping a minor
विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने 54 हजार का अर्थदंड भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
बहराइच। गोंडा के थाना कौडिया स्थित गौसिन्हा गांव निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी पुनीत को बीस वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 54 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

थाना विशेश्वरगंज के एक गांव निवासी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण व दुष्कर्म का मामला वर्ष 2022 में दर्ज कराया था। पुलिस को दी तहरीर में बताया गया कि उसकी बेटी को दो वर्ष पूर्व जनपद गोंडा के थाना कौडिया स्थित गौसिन्हा गांव निवासी पुनीत कुमार जायसवाल ने नशीला पदार्थ खिलाकर कर बेहोश कर दिया। इसके बाद वह उसे गुजरात ले गया। वहां उसने बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद बेटी को बिहार के सीतामढ़ी गांव ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। करीब डेढ़ साल तक आरोपी पुत्री को मुंह बंद रखने के लिए डराता धमकाता रहा। गांव के कुछ लोगों ने शक होने पर सुरक्षित घर पहुंचाया था। विवेचना के बाद पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने अभियुक्त पुनीत जायसवाल को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई।
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