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ग्राम पंचायत अधिकारी, प्रधान समेत तीन पर केस
Updated Thu, 19 Jul 2018 11:04 PM IST
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बहराइच/नानपारा। विकासखंड बलहा के ग्राम ताजपुर में बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास आवंटन में घोटाला हुआ है। इसका खुलासा जांच में हुआ है।
घोटाले की पुष्टि होने के बाद गुरुवार को खंड विकास अधिकारी ने ग्राम ताजपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान एवं प्रधान पति के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में नानपारा कोतवाली में केस दर्ज कराया है।
केस दर्ज होने के बाद से हड़कंप की स्थिति है। विकासखंड बलहा अंतर्गत ग्राम ताजपुर में वर्ष 2015-16 एवं 2017-18 में ग्राम पंचायत के 88 लाभार्थियों का चयन किया गया था।
सभी को आवास आवंटित करते हुए उन्हें आवास की किश्त भी जारी कर दी गई। आवास की सूची में जब ग्राम पंचायत के पात्रों को नहीं शामिल किया गया तो पात्र ग्रामीणों ने गांव निवासी वंशीधर एवं नवी अली की अगुवाई में मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की।
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इस मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए थे। डीएम के आदेश पर सहायक निदेशक मत्स्य बृजेश कुमार, खंड विकास अधिकारी बलहा शोभाराम मिश्र एवं ग्राम्यविकास अभिकरण विभाग के अवर अभियंता शैलेष कुमार ने जांच की तो पता चला कि जिन 88 लोगों को आवास प्रदान किए गए हैं, उनमें 52 लाभार्थी अपात्र हैं।
गलत तरीके से सभी को आवास का आवंटन हुआ है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी ने केस दर्ज कराने का आदेश दिया।
खंड विकास अधिकारी सूरज प्रसाद ने ग्राम पंचायत अधिकारी कमला प्रसाद आर्य, ग्राम प्रधान अनीशा बेगम एवं प्रधान पति शाने आलम उर्फ शानू के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 409 के तहत केस दर्ज करवाया है।
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घोटाले की पुष्टि होने के बाद गुरुवार को खंड विकास अधिकारी ने ग्राम ताजपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान एवं प्रधान पति के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में नानपारा कोतवाली में केस दर्ज कराया है।
केस दर्ज होने के बाद से हड़कंप की स्थिति है। विकासखंड बलहा अंतर्गत ग्राम ताजपुर में वर्ष 2015-16 एवं 2017-18 में ग्राम पंचायत के 88 लाभार्थियों का चयन किया गया था।
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सभी को आवास आवंटित करते हुए उन्हें आवास की किश्त भी जारी कर दी गई। आवास की सूची में जब ग्राम पंचायत के पात्रों को नहीं शामिल किया गया तो पात्र ग्रामीणों ने गांव निवासी वंशीधर एवं नवी अली की अगुवाई में मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की।
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इस मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए थे। डीएम के आदेश पर सहायक निदेशक मत्स्य बृजेश कुमार, खंड विकास अधिकारी बलहा शोभाराम मिश्र एवं ग्राम्यविकास अभिकरण विभाग के अवर अभियंता शैलेष कुमार ने जांच की तो पता चला कि जिन 88 लोगों को आवास प्रदान किए गए हैं, उनमें 52 लाभार्थी अपात्र हैं।
गलत तरीके से सभी को आवास का आवंटन हुआ है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी ने केस दर्ज कराने का आदेश दिया।
खंड विकास अधिकारी सूरज प्रसाद ने ग्राम पंचायत अधिकारी कमला प्रसाद आर्य, ग्राम प्रधान अनीशा बेगम एवं प्रधान पति शाने आलम उर्फ शानू के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 409 के तहत केस दर्ज करवाया है।