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Bahraich News: दुष्कर्मी को 10 वर्ष का कारावास

Fri, 20 Feb 2026 01:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Fri, 20 Feb 2026 01:11 AM IST
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10 years imprisonment for rapist
बहराइच। समदा गांव, बौंडी निवासी दुष्कर्मी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने बृहस्पतिवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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थाना बौंडी में 16 अगस्त 2023 को एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने तहरीर देकर कहा था कि उनके पति लखनऊ में रहकर मजदूरी करते हैं। 10 अगस्त 2023 को उनकी बेटी (13) खेत की निराई कर घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में इश्तियाक ने उसे जबरन गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
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घर पहुंचने पर किशोरी ने परिजनों को आपबीती बताई। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद कुमार गौतम की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के कृत्य को गंभीर अपराध बताते हुए कठोर दंड की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बृहस्पतिवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई।
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