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Baghpat News: अंतर जनपदीय स्थानांतरण में महिला शिक्षकों को मिलेगी वरीयता
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- शिक्षकों के पूरे साल होंगे पारस्परिक स्थानांतरण
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरु हो गई है। स्थानांतरण में महिला, दिव्यांग और अविवाहित शिक्षिकाओं को गृह जनपद में आने की वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरे साल चलेगी।
अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगे गए है। शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिन के अंदर आवेदन का प्रिंट बेसिक शिक्षाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। अंतर जनपदीय शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए इस बार महिलाओं को सेवाकाल के लिए पुरुष शिक्षक की भांति एक वर्ष का एक अंक और दस अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके अलावा अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए महिला शिक्षिका को दूसरे जनपद में दो साल और पुरुष शिक्षक को पांच साल दूसरे जनपद में शिक्षण कराने पर स्थानांतरण की वरीयता मिलेगी। शिक्षकों का कहना है कि अंतरजनपदीय स्थानांतरण का महिला शिक्षिकाओं को अधिक फायदा मिलेगा।
महिला शिक्षिकाओं को मिलेगा लाभ
-अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए पहले महिलाओं को पांच अतिरिक्त अंक मिलते थे , मगर इस बार दस अंक दिए जाएंगे। इस बार महिलाओं को अधिक वरीयता मिलेगी। - विकास मलिक, जिला अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ
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-अंतरजनदीय स्थानांतरण में महिला, विकलांग और अविवाहित शिक्षिकाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी। पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग जिले में शिक्षक होने पर एक जिले में तैनाती मिलेगी। - राकेश यादव, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ
-शासन से जारी आदेश में पुरुष शिक्षक को दूसरे जनपद में पांच वर्ष पूरे करने और महिला शिक्षिका को दो वर्ष पूरे करने पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। - राजकुमार शर्मा, जिलामंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ
वर्जन-
अंतर जनपदीय स्थानांतरण में महिला शिक्षकों को सुविधा देेने के लिए इस बार पांच के बजाए दस अंक मिलेंगे और समय सीमा भी दो साल निर्धारित की गई है। इसके लिए आवेदन होने के बाद जांच कराई जाएगी।- कीर्ति, बीएसए
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरु हो गई है। स्थानांतरण में महिला, दिव्यांग और अविवाहित शिक्षिकाओं को गृह जनपद में आने की वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरे साल चलेगी।
अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगे गए है। शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिन के अंदर आवेदन का प्रिंट बेसिक शिक्षाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। अंतर जनपदीय शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए इस बार महिलाओं को सेवाकाल के लिए पुरुष शिक्षक की भांति एक वर्ष का एक अंक और दस अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके अलावा अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए महिला शिक्षिका को दूसरे जनपद में दो साल और पुरुष शिक्षक को पांच साल दूसरे जनपद में शिक्षण कराने पर स्थानांतरण की वरीयता मिलेगी। शिक्षकों का कहना है कि अंतरजनपदीय स्थानांतरण का महिला शिक्षिकाओं को अधिक फायदा मिलेगा।
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महिला शिक्षिकाओं को मिलेगा लाभ
-अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए पहले महिलाओं को पांच अतिरिक्त अंक मिलते थे , मगर इस बार दस अंक दिए जाएंगे। इस बार महिलाओं को अधिक वरीयता मिलेगी। - विकास मलिक, जिला अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ
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-अंतरजनदीय स्थानांतरण में महिला, विकलांग और अविवाहित शिक्षिकाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी। पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग जिले में शिक्षक होने पर एक जिले में तैनाती मिलेगी। - राकेश यादव, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ
-शासन से जारी आदेश में पुरुष शिक्षक को दूसरे जनपद में पांच वर्ष पूरे करने और महिला शिक्षिका को दो वर्ष पूरे करने पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। - राजकुमार शर्मा, जिलामंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ
वर्जन-
अंतर जनपदीय स्थानांतरण में महिला शिक्षकों को सुविधा देेने के लिए इस बार पांच के बजाए दस अंक मिलेंगे और समय सीमा भी दो साल निर्धारित की गई है। इसके लिए आवेदन होने के बाद जांच कराई जाएगी।- कीर्ति, बीएसए