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Baghpat News: भाजपा नेता के बेटे की आत्महत्या में चार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Mon, 14 Sep 2026 01:38 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:38 AM IST
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court news
बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने भाजपा नेता सहदेव सिंह के बेटे नीरज की आत्महत्या के मामले में सुनीता, विजय, शीशपाल और बबीता निवासी आदर्श नगर पट्टी अहीरान खेकड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में नीरज की पत्नी अंजलि समेत नौ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
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शहर के मोहल्ला देशराज निवासी भाजपा पूर्व मंडल मंत्री सहदेव सिंह ने 21 अगस्त को कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके बेटे नीरज की शादी गौरीपुर जवाहरनगर गांव की अंजलि के साथ हुई थी। शादी के बाद उनकी पुत्रवधू और बेटे नीरज में विवाद होने लगा, जिसके चलते पुत्रवधू बिना बताए अपने मायके जाने लगी। इससे नीरज परेशान रहने लगा। अंजलि की बहन सुनीता, जीजा विपिन, संगीता, मौसेरे भाई जितेंद्र, अभयराम, शीशपाल, गीता और बबीता ने नीरज पर घर जमाई बनकर रहने का दबाव बनाया।
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चार अगस्त को ससुराल वालों ने नीरज के साथ मारपीट की और अंजलि को लेकर चले गए। नौ अगस्त की रात में उनके बेटे नीरज ने पत्नी से आने के लिए बात की, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद नीरज ने घर में फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। इसमें सुनीता, विजय, शीशपाल और बबीता ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।
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