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गैंगस्टर में दो बदमाशों को दो साल तीन महीने का सश्रम कारावास

Fri, 21 Oct 2022 12:27 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Oct 2022 12:27 AM IST
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Two years three months rigorous imprisonment for two miscreants in gangster
गैंगस्टर में दो बदमाशों को दो साल तीन महीने का सश्रम कारावास
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बागपत। गैंगस्टर के मामले में अदालत ने दो बदमाशों को दो साल तीन महीने 22 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक राहुल नेहरा ने बताया कि 22 जून 2020 को बिनौली थाने के तत्कालीन प्रभारी रवेंद्र सिंह ने सागर निवासी पिचौकरा, राहुल निवासी खिंदौड़ा, योगेश निवासी नांगल और सागर निवासी आंबेडकर नगर, सोनीपत हरियाणा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। बताया गया था कि यह सभी मिलकर वाहन चोरी समेत अन्य घटनाओं को अंजाम देते हैं और गिरोह का सरगना सागर निवासी पिचौकरा है। इनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। गिरोह के सरगना सागर व राहुल की पत्रावली अलग कर दी गई थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-पांच/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कृष्ण कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई की। अदालत ने सागर व राहुल को दोषी मानते हुए दो साल तीन माह 22 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर सात दिन का कारावास भुगतना होगा।
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