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छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में तीसरा युवक भी दोषी

Tue, 23 Nov 2021 11:21 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 23 Nov 2021 11:21 PM IST
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Third youth also guilty in gang rape of girl student
संवाद न्यूज एजेंसी
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बागपत। छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीसरा युवक भी दोषी करार दिया गया है। सजा पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में दो युवकों को पहले सजा सुनाई जा चुकी है।

अधिवक्ता नरेश त्यागी के अनुसार बालैनी थाना क्षेत्र के एक गांव की 12वीं की छात्रा 30 अगस्त 2006 को स्कूल से घर लौट रही थी। उसको रास्ते से क्षेत्र के एक गांव का युवक दुष्यंत उर्फ मोनू व दूसरे गांव के दो युवक अलीहसन व ब्रिजेश जबरन खेत में लेकर चले गए। तीनों ने छात्रा को तमंचा व चाकू दिखाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसका बालैनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें एक युवक ब्रिजेश की फाइल अलग हो गई थी। जिस पर एडीजे त्वरित न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए मंगलवार को उसे दोषी करार दिया। उसे न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया और उसकी सजा को लेकर 26 नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में अदालत ने फरवरी 2008 में दुष्यंत उर्फ मोनू व अलीहसन को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई थी।
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