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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   The registration of fake vehicles will be prohibited from vehicle-4

फर्जी वाहनों के पंजीकरण पर वाहन-4 से लगेगी रोक

Wed, 15 Nov 2017 12:43 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत Updated Wed, 15 Nov 2017 12:43 AM IST
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उप संभागीय परिवहन विभाग में वाहन-4 व्यवस्था लागू होगी। विभाग का सर्वर दिल्ली कार्यालय से कनेक्ट हो जाएगा। इससे चोरी के वाहनों के होने वाले पंजीकरण पर रोक लगेगी। डुप्लीकेट आरसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया।
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उप संभागीय परिवहन कार्यालय में वाहन-4 व्यवस्था लागू होगी। परिवहन विभाग के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली से एआरटीओ ऑफिस कनेक्ट होगा। नये वाहन पर चेचिज नंबर को ऑनलाइन डाला जाएगा। उसके बाद ही एआरटीओ कार्यालय में उस वाहन का पंजीकरण होगा।
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आरसी खो जाने पर कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल से ही विभाग की साइट से दूसरी आरसी के लिए आवेदन किया जा सकेगा। केवल वेरिफिकेशन के लिए दफ्तर में आना पड़ेगा। एआरटीओ आरपी मिश्रा ने बताया कि वाहन-4 व्यवस्था लागू होने से चोरी के वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा।
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ऑनलाइन चेचिस नंबर डालकर वाहनों की स्थिति पता चल जाएगी। एआरटीओ कार्यालय में वाहन-4 व्यवस्था लागू करने के लिए लखनऊ से टैक्नीकल ऑफिसर अमित कुमार पहुंचे। उन्होंने विभाग के कर्मचारी और जिले के वाहन एजेंसियों के वितरकों को प्रशिक्षण दिया। इसमें संजीव शर्मा, अजीत कुमार, मनोज कुमार, शिवकुमार, मोहित, ललित कुमार, रवि दीक्षित आदि रहे।


उधर, वाहन स्वामी को अब पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर डालना जरूरी होगा। यह प्रक्रिया पहले लागू नहीं थी। अगर नंबर नहीं है तो पंजीकरण नहीं हो पाएगा। सॉफ्टवेयर पर नंबर अप लोड होगा। 
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