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कुख्यात अजीत हप्पू दोषमुक्त: बरेली की सेंट्रल जेल में है बंद, आरोपी के खिलाफ अलग-अलग थानों में 42 मुकदमे दर्ज

Mon, 25 Sep 2023 07:39 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Mon, 25 Sep 2023 07:39 PM IST
सार

Baghpat News : कोर्ट ने तमंचा बरामदगी के मुकदमे में कुख्यात अजीत हप्पू को दोषमुक्त कर दिया है। वह इस समय बरेली की सेंट्रल जेल में बंद है। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में 42 मुकदमे दर्ज हैं।

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The Court has acquitted criminal Ajit Happu and he is lodged in Bareilly Central Jail
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

बागपत में तमंचा बरामदगी के मुकदमे में न्यायालय ने कुख्यात अजीत हप्पू को दोषमुक्त कर दिया। इससे पहले इसी मुकदमे में दिसंबर 2022 में हप्पू को सीजेएम कोर्ट से तीन साल की सजा और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया था।

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अधिवक्ता अशोक दलाल ने बताया कि वर्ष 2010 में बड़ौत कोतवाली में तत्कालीन एसआई महेश गौतम ने बावली गांव के अजीत हप्पू के खिलाफ तमंचा बरामदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें अजीत हप्पू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया था।

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अधिवक्ता ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में हुई, जिसमें सुनवाई के बाद दिसंबर 2022 में न्यायाधीश ने अजीत हप्पू को तीन साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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वहीं, सजा के खिलाफ वाद दायर किया गया तो उसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो में हुई। जहां सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश सुशील कुमार तृतीय ने अजीत हप्पू को दोषमुक्त कर दिया। अजीत हप्पू के खिलाफ अलग-अलग थानों में 42 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह वर्तमान में बरेली की सेंट्रल जेल में बंद है।

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