फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   The bail application of the killer of the BJP leader rejected

भाजपा नेता के हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 15 Jan 2021 11:47 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 15 Jan 2021 11:47 PM IST
विज्ञापन
The bail application of the killer of the BJP leader rejected
बागपत। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की हत्या के आरोपी संजीव खोखर की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। एडीजे प्रथम अवध बिहारी सिंह ने जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की।
विज्ञापन

एडीजीसी फौजदारी अनुज ढाका ने बताया कि भाजपा नेता संजय खोखर की 11 अगस्त 2020 को छपरौली में तिलवाड़ा मार्ग पर हत्या कर दी गई थी। बचाव पक्ष ने आरोपी बनाए गए संजीव खोखर की जमानत के लिए प्रार्थना पत्र एडीजे प्रथम अवध बिहारी सिंह की अदालत में दाखिल किया। अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
विज्ञापन

बता दें कि पुलिस ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सुशीला खोखर के देवर संजीव खोखर पुत्र सोहनपाल सिंह, बेटे श्रवण खोखर पुत्र रणधौल सिंह, मुजफ्फरनगर के दुल्हैरा गांव निवासी सागर बालियान, छपरौली के सागर गोस्वामी और साहिल सलमानी को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया था। नगर पंचायत चुनाव की रंजिश में हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी। यह मामला लखनऊ तक गूंजा था। संजय खोखर के बेटों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग की थी। प्रकरण की जांच एसआईटी ने की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed