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Baghpat News: महिला का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा

Fri, 12 Sep 2025 12:54 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Sep 2025 12:54 AM IST
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Ten years imprisonment for raping a woman after kidnapping her
अदालत से:
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-अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष एससीएसटी एक्ट के न्यायाधीश ने सुनाई सजा, बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष एससीएसटी एक्ट के न्यायाधीश बलजोर सिंह ने महिला का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले संजीव निवासी मुंडेट जिला शामली पर दोष सिद्ध कर दिया। न्यायाधीश ने संजीव को दस साल की सजा सुनाई और बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाई जाएगी।

बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने वर्ष 2019 में बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके परिवार की महिला गुफा वाले बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं आई। इसमें संजीव निवासी मुंडेट जिला शामली पर महिला का अपहरण कर ले जाने और फिर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी संजीव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष एससीएसटी एक्ट के न्यायाधीश बलजोर सिंह संजीव को दस साल की सजा सुनाई और बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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