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Baghpat News: शाहबुद्दीन के हत्यारोपी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
Sat, 17 Aug 2024 04:19 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Sat, 17 Aug 2024 04:19 AM IST
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बागपत। साकरौद गांव के शाहबुद्दीन हत्याकांड के आरोपी शौकीन की जमानत होने के बाद रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जबकि हाईकोर्ट से हत्यारोपी को जमानत दे दी गई थी।
साकरौद गांव के रहने वाले शाहबुद्दीन की 29 जनवरी की रात में गोली मारकर और चाकुओं से वार कर हत्या कर दी गई, जिसका शव जंगल में पड़ा मिला। इसकी जांच में जुटी पुलिस ने मृतक के तहेरे भाई शौकीन के साथी नाजिम व रितिक निवासीगण तितरौदा को गिरफ्तार कर खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि शौकीन ने कमेटी के रुपयों के विवाद में सुपारी देकर हत्या कराई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। जेल में बंद हत्यारोपी शौकीन को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। इसके बाद बागपत न्यायालय ने हत्यारोपी की रिहाई के आदेश जारी कर दिए। बताया कि मृतक पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कराई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हत्यारोपी शौकीन की रिहाई पर रोक लगा दी।
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साकरौद गांव के रहने वाले शाहबुद्दीन की 29 जनवरी की रात में गोली मारकर और चाकुओं से वार कर हत्या कर दी गई, जिसका शव जंगल में पड़ा मिला। इसकी जांच में जुटी पुलिस ने मृतक के तहेरे भाई शौकीन के साथी नाजिम व रितिक निवासीगण तितरौदा को गिरफ्तार कर खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि शौकीन ने कमेटी के रुपयों के विवाद में सुपारी देकर हत्या कराई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। जेल में बंद हत्यारोपी शौकीन को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। इसके बाद बागपत न्यायालय ने हत्यारोपी की रिहाई के आदेश जारी कर दिए। बताया कि मृतक पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कराई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हत्यारोपी शौकीन की रिहाई पर रोक लगा दी।
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