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Baghpat News: पिता की हत्या में आरोपी बेटा छह साल बाद दोषमुक्त
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मुजफ्फरनगर। छह साल पहले खेड़ी दूधाधारी में किसान अनिल की हत्या के मामले में आरोपी बेटे गुड्डू को दोषमुक्त करार दिया गया। अभियोजन पक्ष अदालत में आरोप साबित नहीं कर सका। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-9 की पीठासीन अधिकारी ज्योति सिंह ने फैसला सुनाया।
गांव के सतीश कुमार ने नौ जुलाई 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित का कहना था कि उसके भाई अनिल के सिर में वार कर किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले की जांच कर मृतक के बेटे गुड्डू के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया। अदालत में 13 गवाह पेश किए गए। प्रति परीक्षा में वादी ने पुलिस जांच और भतीजे पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। अदालत ने सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।
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गांव के सतीश कुमार ने नौ जुलाई 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित का कहना था कि उसके भाई अनिल के सिर में वार कर किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले की जांच कर मृतक के बेटे गुड्डू के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
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प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया। अदालत में 13 गवाह पेश किए गए। प्रति परीक्षा में वादी ने पुलिस जांच और भतीजे पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। अदालत ने सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।
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