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Baghpat News: उम्रकैद की सजा काट रहे सात की हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज
Wed, 22 May 2024 04:29 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Wed, 22 May 2024 04:29 AM IST
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बागपत। खेकड़ा की पालिकाध्यक्ष नीलम धामा के देवर समेत दो लोगों की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सात दोषियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता सतेंद्र दांघड़ ने बताया कि फरवरी 2017 में खेकड़ा की नगर पालिका चेयरमैन नीलम धामा के देवर पुष्पेंद्र और उसके साथी बाशिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें मृतक पुष्पेंद्र के बड़े भाई सुरेंद्र ने पूर्व चेयरमैन के पति रोहताश, रामकुमार, सहदेव, कर्मवीर, जयवीर, रोहन, प्रवेंद्र और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
न्यायाधीश ने रोहताश, रामकुमार, सहदेव, कर्मवीर, जयवीर, रोहन, प्रवेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिसके बाद दोषी पक्ष ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कराई। मंगलवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने सातों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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आरोपी पक्ष के अधिवक्ता सतेंद्र दांघड़ ने बताया कि फरवरी 2017 में खेकड़ा की नगर पालिका चेयरमैन नीलम धामा के देवर पुष्पेंद्र और उसके साथी बाशिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें मृतक पुष्पेंद्र के बड़े भाई सुरेंद्र ने पूर्व चेयरमैन के पति रोहताश, रामकुमार, सहदेव, कर्मवीर, जयवीर, रोहन, प्रवेंद्र और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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न्यायाधीश ने रोहताश, रामकुमार, सहदेव, कर्मवीर, जयवीर, रोहन, प्रवेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिसके बाद दोषी पक्ष ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कराई। मंगलवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने सातों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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