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त्योहारों के मद्देजनजर जिले में धारा 144 लागू

Tue, 13 Sep 2022 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Sep 2022 12:06 AM IST
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Section 144 imposed in the district in view of festivals
बागपत। कोरोना संक्रमण महामारी, सेमेस्टर परीक्षा और त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने जिले में 17 सितंबर से 27 अक्तूबर तक धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान राजनैतिक दलों, संगठनों, संस्थाओं के जुलूस, प्रदर्शन व सभाओं पर पाबंदी रहेगी। बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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एडीएम प्रतिपाल चौहान ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शवयात्रा, शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रम व त्योहार के आयोजनों पर कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा। न्यायालय, चिकित्सालय, शिक्षण संस्था एवं परीक्षा केंद्र के भवन से दो सौ मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
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