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Baghpat News: हलालपुर के रविंद्र के चार हत्यारों को सश्रम आजीवन कारावास

Thu, 30 Nov 2023 01:43 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 30 Nov 2023 01:43 AM IST
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Rigorous life imprisonment to four murderers of Ravindra of Halalpur
बागपत। हलालपुर गांव में रविंद्र हत्याकांड में बुधवार को न्यायाधीश ने चारों हत्यारों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30-30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया, जिसे अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित खोखर ने बताया कि हलालपुर गांव के रहने वाले देवेंद्र ने 20 अगस्त 2014 को छपरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका भाई रविंद्र और रिश्तेदार अरविंद उर्फ छोटा निवासी सूजती घर पर खाना खाकर घेर में जा रहे थे। तभी ताऊ मथन सिंह अपने बेटे सतेंद्र, पोते वीरव्रत उर्फ रवि, देवव्रत उर्फ सन्नी राइफल, तमंचे, धारदार हथियार लेकर खड़े मिले। अन्होंने जमीन के विवाद में रविंद्र और अरविंद पर हमला कर दिया। गोली लगने और धारदार हथियार से वार होने पर अरविंद घायल होकर जमीन पर गिर गया, तभी रविंद्र को भी गोली मार दी गई। घायल रविंद्र को छपरौली सीएचसी से रेफर कर दिया, जिसकी रास्ते में मौत हो गई थी।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वितीय में हुई। जहां सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने मथन सिंह, सतेंद्र, वीरव्रत उर्फ रवि, देवव्रत उर्फ सन्नी को दोषी मानते हुए बुधवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी।
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