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प्रबंध समिति के सदस्यों पर धोखाधड़ी में केस दर्ज
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प्रबंध समिति के सदस्यों पर धोखाधड़ी में केस दर्ज
बड़ौत। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कोतवाली में वनस्थली पब्लिक स्कूल के पांच प्रबंध समिति के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी, जान से मारने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दीपक गोयल पुत्र राजकुमार गोयल निवासी नेहरू नगर गाजियाबाद ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी कि वनस्थली संस्था श्री वर्धमान जैन शिक्षा समिति द्वारा संचालित है। समिति में वर्ष 2003 से आठ सदस्य थे। वर्ष 2005-2006 में नवीनीकरण कर नौ सदस्य बनाए गए। चार सदस्य कुनाल जैन, कोमलकांत गोयल, लघु जैन और मोनिका जैन को 24 अगस्त 2018 में फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर त्याग पत्र पर जाली हस्ताक्षर करके हटा दिया गया। गलत नीयत से जाली दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी के मामले पर पुलिस ने संजय जैन, हर्षित, रेनू पत्नी संजय जैन, मीनाक्षी पत्नी हर्षित जैन के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 406 आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, संस्था के सचिव संजय जैन का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है।
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बड़ौत। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कोतवाली में वनस्थली पब्लिक स्कूल के पांच प्रबंध समिति के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी, जान से मारने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दीपक गोयल पुत्र राजकुमार गोयल निवासी नेहरू नगर गाजियाबाद ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी कि वनस्थली संस्था श्री वर्धमान जैन शिक्षा समिति द्वारा संचालित है। समिति में वर्ष 2003 से आठ सदस्य थे। वर्ष 2005-2006 में नवीनीकरण कर नौ सदस्य बनाए गए। चार सदस्य कुनाल जैन, कोमलकांत गोयल, लघु जैन और मोनिका जैन को 24 अगस्त 2018 में फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर त्याग पत्र पर जाली हस्ताक्षर करके हटा दिया गया। गलत नीयत से जाली दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी के मामले पर पुलिस ने संजय जैन, हर्षित, रेनू पत्नी संजय जैन, मीनाक्षी पत्नी हर्षित जैन के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 406 आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, संस्था के सचिव संजय जैन का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है।
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