फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Refusal to abort a pregnant teenager and sent a report

Baghpat News: गर्भवती किशोरी का गर्भपात कराने से इंकार कर रिपोर्ट भेजी

Thu, 18 Jul 2024 04:39 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 18 Jul 2024 04:39 AM IST
विज्ञापन
Refusal to abort a pregnant teenager and sent a report
बागपत, अमीनगर सराय। सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र की दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती किशोरी का गर्भपात कराने से इंकार कर चिकित्सकों के पैनल ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेज दी है। जिसमें अब हाईकोर्ट के फैसले से तय होगा कि नाबालिग गर्भवती का गर्भपात होगा या बच्चे को जन्म देगी।
विज्ञापन

सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को गांव के ही एक युवक ने अपने प्रेम प्रसंग में फंसाकर कई महीने तक दुष्कर्म किया। एक माह पहले किशोरी को लेकर युवक फरार हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार दिन बाद ही किशोरी को तलाश कर बयान दर्ज कराए। किशोरी ने युवक से कोर्ट मैरिज करने की बात कही। उधर, मेडिकल जांच रिपोर्ट में किशोरी गर्भवती मिली। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विज्ञापन

नाबालिग का गर्भपात कराने के लिए परिजनों ने अफसरों से अनुमति मांगी, लेकिन अफसरों ने इनकार कर दिया। इसके बाद नाबालिग गर्भवती का गर्भपात कराने की अनुमति लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कराई गई। हाईकोर्ट ने नाबालिग का गर्भपात कराने के लिए सीएमओ से रिपोर्ट मांगी। सीएमओ ने पांच चिकित्सकों के पैनल के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार की। जिसमें चिकित्सकों ने नाबालिग का गर्भपात कराने से इंकार करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की और हाईकोर्ट भेज दी। अंतिम निर्णय हाईकोर्ट में लिया जाएगा। अब हाईकोर्ट के निर्णय पर तय होगा कि किशोरी बच्चे को जन्म देगी या उसका गर्भपात कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

- नाबालिग को हो सकती है समस्या
चिकित्सकों ने अपनी रिपोर्ट में नाबालिग गर्भवती के गर्भपात से इंकार करने की रिपोर्ट बनाई। जिसमें गर्भपात कराए जाने पर नाबालिग को समस्या होने की बात कही गई।

- वर्जन-नाबालिग गर्भवती का गर्भपात नहीं होगा। जिसके लिए हाईकोर्ट के आदेश पर चिकित्सकों की रिपोर्ट भेज दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। - एनपी सिंह, एएसपी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed