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मेडिकल स्टोर पर नहीं मिले दवाइयों के बिल
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बागपत। ड्रग इंस्पेक्टर ने बुधवार को बड़ौत में चार मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। जांच में मेडिकल स्टोर पर सात दवा के बिल नहीं मिलने पर उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त चार संदिग्ध औषधियों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट आने पर मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालकों को तीन दिन में दवा के क्रय-विक्रय बिलों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं।
ड्रस इंस्पेक्टर वैभव बब्बर ने बताया कि वर्धमान हॉस्पिटल बड़ौत के न्यू सोनू मेडिकल स्टोर पर सात औषधि के क्रय बिल नहीं मिले। अधिकारी ने इनकी बिक्री पर रोक लगा दी। एक संदिग्ध औषधि नमूना संग्रहित किया गया। प्रमोद मेडिकल स्टोर से एक एंटीबायोटिक टेबलेट का नमूना संग्रहित किया गया। राजेंद्र मेडिकल व न्यू सुपर मेडिकल स्टोर से भी एक-एक नमूना संग्रहित किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने छह औषाधियों के क्रय-विक्रय बिलों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में चार संदिग्ध औषधियों के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे हैं। जांच में मेडिकल स्टोर पर दवा के क्रय-विक्रय अभिलेख एवं रजिस्टर में एंट्री नहीं मिली। सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को दवा के क्रय-विक्रय अभिलेख सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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ड्रस इंस्पेक्टर वैभव बब्बर ने बताया कि वर्धमान हॉस्पिटल बड़ौत के न्यू सोनू मेडिकल स्टोर पर सात औषधि के क्रय बिल नहीं मिले। अधिकारी ने इनकी बिक्री पर रोक लगा दी। एक संदिग्ध औषधि नमूना संग्रहित किया गया। प्रमोद मेडिकल स्टोर से एक एंटीबायोटिक टेबलेट का नमूना संग्रहित किया गया। राजेंद्र मेडिकल व न्यू सुपर मेडिकल स्टोर से भी एक-एक नमूना संग्रहित किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने छह औषाधियों के क्रय-विक्रय बिलों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में चार संदिग्ध औषधियों के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे हैं। जांच में मेडिकल स्टोर पर दवा के क्रय-विक्रय अभिलेख एवं रजिस्टर में एंट्री नहीं मिली। सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को दवा के क्रय-विक्रय अभिलेख सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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