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Baghpat News: हिस्ट्रीशीटर को रिमांड पर लेकर पुलिस ने पीटा, दरोगा लाइन हाजिर
Sun, 23 Jun 2024 04:48 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Sun, 23 Jun 2024 04:48 AM IST
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बागपत। मवीकलां गांव में पूर्व प्रधान पर जानलेवा हमला करने के मुकदमे में हिस्ट्रीशीटर को रिमांड पर लेकर पुलिस ने पिटाई कर दी। इसमें न्यायालय ने एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके बाद मुकदमे के विवेचक दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। उधर सीओ को मामले की जांच सौंप दी।
अधिवक्ता ने बताया कि मवीकलां गांव के पूर्व प्रधान संजय कुमार ने बालैनी थाने में जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें पूर्व प्रधान ने आरोप लगाया कि 31 मई को वह गांव के एक व्यक्ति से मिलकर वापस लौट रहा था। तभी प्रधान चिंता देवी के देवर हिस्ट्रीशीटर इंद्रपाल उर्फ इंद्र, अनुज उर्फ बिट्टन, मनोज और विपिन ने उस पर हमला कर दिया और उसकी कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली चलाई। साथ ही प्रधानपति सुरेंद्र पर साजिश रचने का आरोप लगाया। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी हिस्ट्रीशीटर इंद्र उर्फ इंद्रपाल न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल चला गया।
इसके बाद 15 जून को पुलिस ने आरोपी हिस्ट्रीशीटर इंद्रपाल को आठ घंटे के रिमांड पर लिया। इसका पहले जेल और फिर पिलाना सीएचसी में मेडिकल कराया गया, जिसमें हिस्ट्रीशीटर के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली। पुलिस ने तमंचा बरामद करने के बाद हिस्ट्रीशीटर को न्यायालय में पेश किया। इंद्रपाल की तरफ से पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाकर दोबारा मेडिकल कराने की मांग की गई। न्यायालय के आदेश पर जिला अस्पताल में डॉक्टरी कराई गई तो उसके शरीर पर चोट के निशान मिले थे। इसके बाद पुलिस की तरफ से न्यायालय में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में गिरने से हिस्ट्रीशीटर को चोट लगने की बात कही गई। न्यायालय ने एसपी को पत्र लिखकर जवाब मांगा। इस पर पुलिस ने मुकदमे के विवेचक दरोगा मंजीत सिंह को लाइन हाजिर कर दिया।
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वर्जन-मवीकलां के हिस्ट्रीशीटर के मामले की जांच सीओ को साौंपी गई है, जिनकी जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुकदमे के विवेचक को पहले ही नियमित प्रक्रिया के तहत लाइन भेजा गया था। - एनपी सिंह, एएसपी बागपत।
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अधिवक्ता ने बताया कि मवीकलां गांव के पूर्व प्रधान संजय कुमार ने बालैनी थाने में जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें पूर्व प्रधान ने आरोप लगाया कि 31 मई को वह गांव के एक व्यक्ति से मिलकर वापस लौट रहा था। तभी प्रधान चिंता देवी के देवर हिस्ट्रीशीटर इंद्रपाल उर्फ इंद्र, अनुज उर्फ बिट्टन, मनोज और विपिन ने उस पर हमला कर दिया और उसकी कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली चलाई। साथ ही प्रधानपति सुरेंद्र पर साजिश रचने का आरोप लगाया। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी हिस्ट्रीशीटर इंद्र उर्फ इंद्रपाल न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल चला गया।
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इसके बाद 15 जून को पुलिस ने आरोपी हिस्ट्रीशीटर इंद्रपाल को आठ घंटे के रिमांड पर लिया। इसका पहले जेल और फिर पिलाना सीएचसी में मेडिकल कराया गया, जिसमें हिस्ट्रीशीटर के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली। पुलिस ने तमंचा बरामद करने के बाद हिस्ट्रीशीटर को न्यायालय में पेश किया। इंद्रपाल की तरफ से पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाकर दोबारा मेडिकल कराने की मांग की गई। न्यायालय के आदेश पर जिला अस्पताल में डॉक्टरी कराई गई तो उसके शरीर पर चोट के निशान मिले थे। इसके बाद पुलिस की तरफ से न्यायालय में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में गिरने से हिस्ट्रीशीटर को चोट लगने की बात कही गई। न्यायालय ने एसपी को पत्र लिखकर जवाब मांगा। इस पर पुलिस ने मुकदमे के विवेचक दरोगा मंजीत सिंह को लाइन हाजिर कर दिया।
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वर्जन-मवीकलां के हिस्ट्रीशीटर के मामले की जांच सीओ को साौंपी गई है, जिनकी जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुकदमे के विवेचक को पहले ही नियमित प्रक्रिया के तहत लाइन भेजा गया था। - एनपी सिंह, एएसपी बागपत।