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Baghpat News: दूसरी बार नमूना फेल होने पर दोगुना लगेगा जुर्माना, रद्द होगा लाइसेंस

Thu, 14 Mar 2024 12:37 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Updated Thu, 14 Mar 2024 12:37 AM IST
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Penalty will be doubled if the sample fails for the second time, license will be canceled
बागपत। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी बार नमूना फेल होने पर मिलावट करने वालों पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा और उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। शासन ने खाद्य विभाग को मिलावटखोरों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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विभाग की ओर से बार-बार कार्रवाई करने के बाद भी मिलावटखोर खाद्य पदार्थों में मिलावट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब तक मिलावट करने वालों के खिलाफ विभाग की ओर से वाद दायर करने के बाद जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता था। मगर अब इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। शासन ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोगों का दूसरी बार नमूना फेल होने पर दोगुना जुर्माना और सजा के साथ लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए हैं।
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- 123 नमूने फेल, 17 लाख का जुर्माना लगाया जुर्माना
जिले में एक अप्रैल 2023 से 29 फरवरी 2024 तक 147 नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। प्रयोगशाला से विभाग को 210 नमूनों की रिपोर्ट मिली थी, इनमें इस साल के 123 नमूने जांच में फेल हो गए हैं। विभाग को मिली रिपोर्ट के अनुसार 82 नमूने अद्योमानक, 30 नमूने असुरक्षित और 11 मिथ्याछाप मिले हैं। विभाग की ओर से नमूने फेल होने पर 102 केस एडीएम कोर्ट और 40 मामले एसीजेएम कोर्ट में दर्ज कराए गए। कोर्ट ने मिलावट खोरों पर 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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-वर्जन - खाद्य पदार्थ का दूसरी बार नमूना फेल होने पर मिलावट करने वालों पर दोगुना जुर्माना लगाकर उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। जिले में 15 मार्च से चेकिंग अभियान चलाकर मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - मानवेंद्र सिंह, सहायक खाद्य आयुक्त
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