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Baghpat News: रटौल चेयरमैन का नामांकन पत्र अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश

Wed, 31 Jan 2024 08:17 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 31 Jan 2024 08:17 PM IST
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Order to present Rataul Chairman's nomination papers in court
-भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन में आपराधिक मुकदमों की जानकारी छुपाने का आरोप लगा दायर की थी याचिका
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। रटौल नगर पंचायत चेयरमैन का चुनाव अवैध घोषित करने के लिए भाजपा प्रत्याशी रहे मुंतजिर की तरफ से दायर याचिका में अदालत ने चेयरमैन का नामांकन मांगा है। इस संबंध में जिलाधिकारी को अगली तारीख तक नामांकन पत्र अदालत में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
अधिवक्ता ललित चौधरी के अनुसार रटौल नगर पंचायत से चेयरमैन पद के लिए भाजपा प्रत्याशी मुंतजिर ने निर्दलीय चुनाव जीतने वाले चेयरमैन जुनैद फारुख के खिलाफ अदालत में 13 मई 2023 को एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि जुनैद फारुख पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनका उसने नामांकन पत्र में ब्योरा नहीं दिया है। इसके अलावा भी कई आपत्तियां दर्ज की गई थीं, जिसमें तभी से सुनवाई चल रही थी। अब अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायालय, एससीएसटी एक्ट की न्यायाधीश शाजिया नजर जैदी ने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि वह न्यायालय में 8 फरवरी से पहले चेयरमैन का मूल नामांकन पत्र प्रस्तुत कराएं। इसके साथ ही 8 फरवरी को पत्रावली पर अंतिम बहस के लिए प्रशासनिक अधिकारी को पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
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-पहले हो चुकी है जांच, बदनाम करने की साजिश



नगर पंचायत चेयरमैन जुनैद फारुख उर्फ जुनैद फरीदी का कहना है कि नामांकन के समय भी यह शिकायत हुई थी। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन पत्र की जांच की थी और उसके बाद उसे सही मान लिया गया था। इस तरह से मुझे बदनाम करने और रटौल का विकास रोकने के लिए किया जा रहा है। इसमें न्यायालय में पक्ष रखा जाएगा।
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