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Baghpat News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा
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अदालत से :
बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले टिंकू को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
रमाला थाने में 31 जुलाई 2022 को एक युवक ने मुकदमा दर्ज कराया। उसने बताया कि गांव के ही टिंकू ने परिवार वालों के साथ मिलकर गाड़ी में डालकर उसकी नाबालिग बहन का अपहरण कर लिया। इसकी शिकायत टिंकू के परिवार वालों से की तो उन्होंने जल्द ही उसकी बहन को तलाशकर वापस लाने का आश्वासन दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी के बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने टिंकू पर दोष सिद्ध कर दिया और दस साल की सजा सुनाई।
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बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले टिंकू को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
रमाला थाने में 31 जुलाई 2022 को एक युवक ने मुकदमा दर्ज कराया। उसने बताया कि गांव के ही टिंकू ने परिवार वालों के साथ मिलकर गाड़ी में डालकर उसकी नाबालिग बहन का अपहरण कर लिया। इसकी शिकायत टिंकू के परिवार वालों से की तो उन्होंने जल्द ही उसकी बहन को तलाशकर वापस लाने का आश्वासन दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी के बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने टिंकू पर दोष सिद्ध कर दिया और दस साल की सजा सुनाई।
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