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Baghpat News: दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या करने वाले पर दोष सिद्ध
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बागपत। बिनौली क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म के बाद किशोरी की फांसी लगाकर हत्या करने वाले पर न्यायालय में दोषसिद्ध हो गया। जिसमें सजा पर सुनवाई के लिए न्यायाधीश ने 30 अगस्त नियत की है। उधर एक हत्यारोपी दोषमुक्त करार दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार, नरेश वेदवान ने बताया कि जुलाई 2013 में बिनौली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने बिनौली थाने में 15 वर्षीय बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर फांसी लगाकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें वादी ने बताया कि गांव का ही समुंदर ने फोन कर बड़ौत जाने की बात कहकर उसकी नाबालिग बेटी को घर की देखभाल करने के लिए बुलाया था। लेकिन कई घंटे बाद ही उसकी बेटी वापस नहीं पहुंची तो समुंदर के घर देखने चला गया। जहां उसकी बेटी का शव समुंदर के घर में मिला, जिसकी फांसी लगाकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की और गांव के ही समुंदर व अरविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पोक्सो में हुई। जहां सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश सुशील कुमार ने समुंदर पर दोष सिद्ध कर दिया और सजा पर सुनवाई के लिए 30 अगस्त नियत की। उधर आरोपी पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि दूसरे आरोपी अरविंद को मुकदमे से दोषमुक्त करार दिया गया।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार, नरेश वेदवान ने बताया कि जुलाई 2013 में बिनौली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने बिनौली थाने में 15 वर्षीय बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर फांसी लगाकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें वादी ने बताया कि गांव का ही समुंदर ने फोन कर बड़ौत जाने की बात कहकर उसकी नाबालिग बेटी को घर की देखभाल करने के लिए बुलाया था। लेकिन कई घंटे बाद ही उसकी बेटी वापस नहीं पहुंची तो समुंदर के घर देखने चला गया। जहां उसकी बेटी का शव समुंदर के घर में मिला, जिसकी फांसी लगाकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की और गांव के ही समुंदर व अरविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पोक्सो में हुई। जहां सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश सुशील कुमार ने समुंदर पर दोष सिद्ध कर दिया और सजा पर सुनवाई के लिए 30 अगस्त नियत की। उधर आरोपी पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि दूसरे आरोपी अरविंद को मुकदमे से दोषमुक्त करार दिया गया।
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