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Baghpat: छात्रा से अश्लील हरकत करने की मिली सजा, कोर्ट ने सुनाया चार वर्ष का कारावास, अर्थदंड भी लगाया
Mon, 11 Mar 2024 05:41 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
Published by: Dimple Sirohi
Updated Mon, 11 Mar 2024 05:41 PM IST
सार
बागपत में पड़ोस में रहने वाली कक्षा छह की छात्रा से अश्लील हरकर करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पड़ोसी को चार वर्ष की सजा का एलान किया है। आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
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कोर्ट ने चार साल की सुनाई सजा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बागपत शहर की एक कालोनी में रहने वाली कक्षा छह की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने वाले पड़ोसी को न्यायालय ने चार साल की सजा सुनाई। उसपर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाई जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि कक्षा छह की छात्रा ने छह मई 2017 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पीड़िता ने बताया कि वह पड़ोसी के घर तवा लेने गई थीं, तभी पड़ोसी के बेटे वकील ने उसके साथ अश्लील हरकतें की और अश्लील हरकतें की।
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उसके शोर मचाने पर वहां आये पड़ोसियों ने उसे बचाया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने पड़ोसी के बेटे वकील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष ने चार गवाह पेश किये। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार ने दोषसिद्ध कर दिया था। सोमवार को न्यायाधीश ने सजा पर सुनवाई करते हुए वकील को चार साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि कक्षा छह की छात्रा ने छह मई 2017 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पीड़िता ने बताया कि वह पड़ोसी के घर तवा लेने गई थीं, तभी पड़ोसी के बेटे वकील ने उसके साथ अश्लील हरकतें की और अश्लील हरकतें की।
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उसके शोर मचाने पर वहां आये पड़ोसियों ने उसे बचाया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने पड़ोसी के बेटे वकील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष ने चार गवाह पेश किये। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार ने दोषसिद्ध कर दिया था। सोमवार को न्यायाधीश ने सजा पर सुनवाई करते हुए वकील को चार साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।