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छात्रा से छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले को चार साल कैद की सजा

Sat, 24 Sep 2022 12:03 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Sep 2022 12:03 AM IST
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Four years imprisonment for molestation and assault
छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले को चार साल कैद
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बागपत। कॉलेज जाते हुए बीए की छात्रा को बाजार में रोककर छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले युवक को कोर्ट ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 6500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।

विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार ने बताया कि 27 फरवरी 2015 में क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने कोतवाली बागपत में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि बीए में पढ़ने वाली उसकी बेटी कॉलेज जा रही थी। तभी गांव के ही संदीप ने उसकी बेटी को बाजार में रोककर छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया और चार्जशीट दाखिल कर दी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को न्यायाधीश शैलजा राठी ने दोषी संदीप को चार साल के कारावास की सजा सुनाई और साढ़े छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी की दो माह की सजा बढ़ाई जाएगी।
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