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Baghpat News: आचार संहिता उल्लंघन के सात मुकदमों में पूर्व मंत्री समेत चार बरी
Wed, 19 Feb 2025 12:31 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Wed, 19 Feb 2025 12:31 AM IST
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बागपत कोर्ट से अधिवक्ताओं के साथ आतेे पूर्व मंत्री व भाजपा नेता करतार सिंह भड़ाना । स्रोत:अधि
बागपत। आचार संहिता उल्लंघन के सात मुकदमों में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन एमपीएमएलए न्यायाधीश भगत सिंह ने पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना समेत चार आरोपियों को बरी कर दिया। इसमें एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
विधानसभा चुनाव 2017 में रालोद के प्रत्याशी, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान कार्यालय उद्घाटन, नामांकन, काठा और पाबला में जनसभा होने पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके अलावा गोठरा और नूरपुर मुजमिदा में जनसभा करने पर खेकड़ा कोतवाली और खट्टा प्रहलादपुर में जनसभा करने पर चांदीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।
पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मंगलवार को दो मुकदमों की सुनवाई पूरी होने पर अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन एमपीएमएलए न्यायाधीश भगत सिंह ने पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना, राकेश अहलावत, डाॅ. बिरेंद्र और लवकुश को बरी कर दिया।
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- चार मुकदमों में अकेले आरोपी थे करतार भड़ाना
विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन, कार्यालय उद्घाटन, पाबला और काठा में जनसभा करने पर दर्ज हुए चार मुकदमों में करतार सिंह भड़ाना अकेले आरोपी थे। जबकि खेकड़ा कोतवाली में दर्ज मुकदमों में राकेश अहलावत और डाॅ. बिरेंद्र को भी आरोपी बनाया गया। चांदीनगर थाने में दर्ज मुकदमे में फूलसिंह, राकेश अहलावत को भी आरोपी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान चांदीनगर थाने में दर्ज मुकदमे के आरोपी फूलसिंह की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। बताया कि शुक्रवार को दो मुकदमों में पूर्व मंत्री को बरी किया गया, जबकि दस दिन के अंदर पांच अन्य मुकदमों में बरी हो चुके हैं।
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विधानसभा चुनाव 2017 में रालोद के प्रत्याशी, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान कार्यालय उद्घाटन, नामांकन, काठा और पाबला में जनसभा होने पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके अलावा गोठरा और नूरपुर मुजमिदा में जनसभा करने पर खेकड़ा कोतवाली और खट्टा प्रहलादपुर में जनसभा करने पर चांदीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।
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पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मंगलवार को दो मुकदमों की सुनवाई पूरी होने पर अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन एमपीएमएलए न्यायाधीश भगत सिंह ने पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना, राकेश अहलावत, डाॅ. बिरेंद्र और लवकुश को बरी कर दिया।
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- चार मुकदमों में अकेले आरोपी थे करतार भड़ाना
विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन, कार्यालय उद्घाटन, पाबला और काठा में जनसभा करने पर दर्ज हुए चार मुकदमों में करतार सिंह भड़ाना अकेले आरोपी थे। जबकि खेकड़ा कोतवाली में दर्ज मुकदमों में राकेश अहलावत और डाॅ. बिरेंद्र को भी आरोपी बनाया गया। चांदीनगर थाने में दर्ज मुकदमे में फूलसिंह, राकेश अहलावत को भी आरोपी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान चांदीनगर थाने में दर्ज मुकदमे के आरोपी फूलसिंह की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। बताया कि शुक्रवार को दो मुकदमों में पूर्व मंत्री को बरी किया गया, जबकि दस दिन के अंदर पांच अन्य मुकदमों में बरी हो चुके हैं।