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Baghpat News: विधवा से छेड़छाड़ करने वाले को पांच साल की सजा

Tue, 09 May 2023 06:01 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 09 May 2023 06:01 PM IST
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Five years imprisonment for molesting widow
-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, अदा नहीं करने पर एक माह की सजा बढ़ेगी
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। दोघट क्षेत्र के एक गांव में आठ साल पहले घर में घुसकर विधवा महिला के साथ छेड़छाड़ और कपड़े फाड़ने वाले को न्यायाधीश ने आठ साल के कारावास की सजा सुनाई। उसपर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया, जिसे अदा नहीं करने पर एक माह की सजा बढ़ाई जाएगी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रविकांत भारद्वाज ने बताया कि दोघट क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली विधवा महिला ने गांव के ही मनोज के खिलाफ एक सितंबर 2015 में घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने, कपड़े फाड़ने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार राय के न्यायालय में हुई। इसमें मंगलवार को न्यायाधीश ने छेड़छाड़, मारपीट करने और धमकी देने के मामले में दोष सिद्ध होने पर मनोज को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई और दस हजार हजार रुपये अर्थदंड लगाया। उन्होंने बताया कि अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक महीने की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
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