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नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तस्करी के आरोपी बाप-बेटा पहुंचे हाईकोर्ट
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बागपत। नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन की तस्करी के आरोपी मनमोहन और उसके बेटे मुकुंद ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। उधर, मामले के विवेचक एसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस कोर्ट में जमानत अर्जी का विरोध करेगी।
बागपत कोतवाली पुलिस को शहर के राष्ट्र वंदना चौक पर चेकिंग के दौरान एसयूवी गाड़ी में 19 मई को 60 इंजेक्शन रेमडेसिविर मिले थे। कार से आरोपी मनमोहन और उसका बेटा मुकुंद निवासी गांधी कॉलोनी, नई मंडी मुजफ्फरनगर व बिशन निवासी सलेमपुर चैक रानीपुर हरिद्वार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 20 मई को तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया था। उनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। उधर, दूसरी तरफ लखनऊ लैब में इंजेक्शनों के आठ नमूनों को जांच के लिए भेजा गया था। लैब रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि इंजेक्शन नकली हैं। मुकदमे में नकली इंजेक्शन सप्लाई करने की धारा भी बढ़ाई जा चुकी है। पुलिस केस की विवेचना कर रही है। वहीं, आरोपी मनमोहन व मुकुंद की जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। चार, 14 और 16 जून को जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई थी। 18 जून को एडीजे-4 सुशील कुमार ने सुनवाई के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
मामले के विवेचक एसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अब आरोपी मनमोहन व मुकुंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। पुलिस कोर्ट में जमानत अर्जी का विरोध करेगी। बता दें कि इस मामले में एक अन्य आरोपी सुखपाल को पुलिस ने दो जुलाई को गिरफ्तार किया था। जबकि आरोपी विशाल निवासी मुजफ्फरनगर अभी भी फरार हैं।
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बागपत कोतवाली पुलिस को शहर के राष्ट्र वंदना चौक पर चेकिंग के दौरान एसयूवी गाड़ी में 19 मई को 60 इंजेक्शन रेमडेसिविर मिले थे। कार से आरोपी मनमोहन और उसका बेटा मुकुंद निवासी गांधी कॉलोनी, नई मंडी मुजफ्फरनगर व बिशन निवासी सलेमपुर चैक रानीपुर हरिद्वार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 20 मई को तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया था। उनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। उधर, दूसरी तरफ लखनऊ लैब में इंजेक्शनों के आठ नमूनों को जांच के लिए भेजा गया था। लैब रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि इंजेक्शन नकली हैं। मुकदमे में नकली इंजेक्शन सप्लाई करने की धारा भी बढ़ाई जा चुकी है। पुलिस केस की विवेचना कर रही है। वहीं, आरोपी मनमोहन व मुकुंद की जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। चार, 14 और 16 जून को जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई थी। 18 जून को एडीजे-4 सुशील कुमार ने सुनवाई के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
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मामले के विवेचक एसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अब आरोपी मनमोहन व मुकुंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। पुलिस कोर्ट में जमानत अर्जी का विरोध करेगी। बता दें कि इस मामले में एक अन्य आरोपी सुखपाल को पुलिस ने दो जुलाई को गिरफ्तार किया था। जबकि आरोपी विशाल निवासी मुजफ्फरनगर अभी भी फरार हैं।
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