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Baghpat News: घर में दुपहिया वाहन व फ्रीज होने पर भी सीएम आवास योजना से मकान बनेगा
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- सरकार ने सीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए किया नियमों में बदलाव
- कोई सदस्य पंद्रह हजार रुपये महीना कमाता होगा, तब भी पात्र माना जाएगा
- अभी तक दुपहिया वाहन, फ्रीज, लैंडलाइन फोन होने पर नहीं माने जाते थे पात्र
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाना अब आसान होगा। किसी के घर में दुपहिया वाहन, फ्रीज और लैंडलाइन फोन होगा तब भी उनको योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी तक इन चीजों के होने पर योजना का लाभ नहीं मिलता था।
अभी तक 18 से 40 वर्ष तक की विधवा महिलाओं को ही मुख्यमंत्री आवास की सुविधा मिलती थी। इसमें भी सरकार ने बदलाव कर दिया है और अब 50 वर्ष तक की विधवा महिलाओं को आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना में प्राकृतिक आपदा ग्रस्त, कुष्ठ रोग प्रभावित, दिव्यांगजन और विधवा निराश्रित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र जारी किया है और नए नियमों के आधार पर लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
जिले में 500 आवेदन इसलिए ही निरस्त हुए
जिले में अभी तक सीएम आवास योजना के तहत करीब 1200 आवेदन आ चुके हैं। इनमें से 500 आवेदन इसलिए ही निरस्त हुए हैं जिनके घर में दुपहिया वाहन व फ्रीज हैं। ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक राहुल वर्मा ने बताया कि शासन से जिस तरह के निर्देश मिले हैं। उन निर्देशों के आधार पर पात्रों का चयन किया जाएगा और उनको योजना का लाभ दिया जाएगा।
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-- इस तरह बदले गए नियम
- पहले दुपहिया वाहन होने पर भी सीएम आवास योजना के पात्र नहीं थे मगर अब दुपहिया वाहन होने पर भी योजना से मकान बनवा सकेंगे।
- परिवार का कोई सदस्य दस हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाता था तो वह पात्र नहीं थे। अब पंद्रह हजार रुपये प्रतिमाह कमाने वाला भी पात्र होगा।
- किसी के घर फ्रीज होने पर भी पत्र नहीं माना जाता था। अब फ्रीज होगा तब भी पात्र रहेंगे।
- जिनके घर लैंडलाइन फोन होता था वह पात्र नहीं थे। अब लैंडलाइन फोन होने पर भी पत्र होंगे।
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- कोई सदस्य पंद्रह हजार रुपये महीना कमाता होगा, तब भी पात्र माना जाएगा
- अभी तक दुपहिया वाहन, फ्रीज, लैंडलाइन फोन होने पर नहीं माने जाते थे पात्र
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाना अब आसान होगा। किसी के घर में दुपहिया वाहन, फ्रीज और लैंडलाइन फोन होगा तब भी उनको योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी तक इन चीजों के होने पर योजना का लाभ नहीं मिलता था।
अभी तक 18 से 40 वर्ष तक की विधवा महिलाओं को ही मुख्यमंत्री आवास की सुविधा मिलती थी। इसमें भी सरकार ने बदलाव कर दिया है और अब 50 वर्ष तक की विधवा महिलाओं को आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना में प्राकृतिक आपदा ग्रस्त, कुष्ठ रोग प्रभावित, दिव्यांगजन और विधवा निराश्रित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र जारी किया है और नए नियमों के आधार पर लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
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जिले में 500 आवेदन इसलिए ही निरस्त हुए
जिले में अभी तक सीएम आवास योजना के तहत करीब 1200 आवेदन आ चुके हैं। इनमें से 500 आवेदन इसलिए ही निरस्त हुए हैं जिनके घर में दुपहिया वाहन व फ्रीज हैं। ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक राहुल वर्मा ने बताया कि शासन से जिस तरह के निर्देश मिले हैं। उन निर्देशों के आधार पर पात्रों का चयन किया जाएगा और उनको योजना का लाभ दिया जाएगा।
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- पहले दुपहिया वाहन होने पर भी सीएम आवास योजना के पात्र नहीं थे मगर अब दुपहिया वाहन होने पर भी योजना से मकान बनवा सकेंगे।
- परिवार का कोई सदस्य दस हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाता था तो वह पात्र नहीं थे। अब पंद्रह हजार रुपये प्रतिमाह कमाने वाला भी पात्र होगा।
- किसी के घर फ्रीज होने पर भी पत्र नहीं माना जाता था। अब फ्रीज होगा तब भी पात्र रहेंगे।
- जिनके घर लैंडलाइन फोन होता था वह पात्र नहीं थे। अब लैंडलाइन फोन होने पर भी पत्र होंगे।