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डीएसओ, एसडीएम और तहसीलदार को नोटिस
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
Updated Fri, 09 Dec 2016 12:12 AM IST
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बागपत। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पूर्व एसडीएम, तहसीलदार, जिला पूर्ति अधिकारी और एसआई के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। वर्तमान में उक्त अधिकारी मेरठ, अलीगढ़ और हापुड़ में तैनात हैं। अधिकारियों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए डीएम, एसएसपी और प्रमुख सचिव को आदेश दिए हैं।
सरूरपुर कलां गांव में राजेंद्र सिंह ने राशन डीलर वेसू, उसके भाई बिल्लू पर फर्जीवाड़े के लिए कोर्ट में वाद दायर किया हुआ था। उक्त मामले में यहां तैनात रहे एसडीएम राकेश कुमार, डीएसओ विजय प्रभा, तहसीलदार गौतम सिंह, एसआई योगेंद्र को आरोपी बनाया गया था। मुकदमे के बीच इन सभी अधिकारियों का मेरठ, अलीगढ़, हापुड़ में स्थानांतरण हो गया है। आरटीआई कार्यकर्ता पवन तिवारी बताया कि न्यायालय एडीजे व एफटीसी ने इन अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए।
इस संबंध में मेरठ और अलीगढ़ डीएम, हापुड़ एसएसपी और खाद्यापूर्ति लखनऊ के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर उक्त अधिकारियों को न्यायालय में पेंशन कराने के आदेश दिए हैं। तिवारी ने बताया कि न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि अगर उक्त अधिकारी 13 दिसंबर तक कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे तो एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
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सरूरपुर कलां गांव में राजेंद्र सिंह ने राशन डीलर वेसू, उसके भाई बिल्लू पर फर्जीवाड़े के लिए कोर्ट में वाद दायर किया हुआ था। उक्त मामले में यहां तैनात रहे एसडीएम राकेश कुमार, डीएसओ विजय प्रभा, तहसीलदार गौतम सिंह, एसआई योगेंद्र को आरोपी बनाया गया था। मुकदमे के बीच इन सभी अधिकारियों का मेरठ, अलीगढ़, हापुड़ में स्थानांतरण हो गया है। आरटीआई कार्यकर्ता पवन तिवारी बताया कि न्यायालय एडीजे व एफटीसी ने इन अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए।
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इस संबंध में मेरठ और अलीगढ़ डीएम, हापुड़ एसएसपी और खाद्यापूर्ति लखनऊ के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर उक्त अधिकारियों को न्यायालय में पेंशन कराने के आदेश दिए हैं। तिवारी ने बताया कि न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि अगर उक्त अधिकारी 13 दिसंबर तक कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे तो एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
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