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दिव्यांगों को शादी पर मिलेगी 35 हजार तक प्रोत्साहन राशि
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बागपत। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांगों को उनकी शादी पर 35 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की वेबसाइट ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 15 दिन के भीतर आवेदन की मूल कॉपी विकास भवन स्थित विभाग के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। ऐसे दंपति जिनमें केवल पति ही दिव्यांग हो, उन्हें 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पत्नी के दिव्यांग होने की स्थिति में 20 हजार रुपये और दोनों दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह धनराशि दोनों के संयुक्त बैंक खाते में भेजी जाएगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी स्वीटी कुमारी ने बताया कि एक अप्रैल 2019 के बाद जिनका विवाह हुआ हो, वह इस योजना के पात्र होंगे।
ये आवश्यक अभिलेख करने होंगे जमा
1- संयुक्त नवीनतम फोटो
2- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
3- आय प्रमाण पत्र - दंपति में कोई आयकर दाता न हो
4- सीएमओ की ओर से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 फीसदी या उससे अधिक का)
5- राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाते की पासबुक
6- निवास प्रमाण पत्र।
7- दंपति का आयु प्रमाण पत्र (शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 से कम और 45 से अधिक न हो।)
8- दोनों के आधार कार्ड की छाया प्रति
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ये आवश्यक अभिलेख करने होंगे जमा
1- संयुक्त नवीनतम फोटो
2- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
3- आय प्रमाण पत्र - दंपति में कोई आयकर दाता न हो
4- सीएमओ की ओर से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 फीसदी या उससे अधिक का)
5- राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाते की पासबुक
6- निवास प्रमाण पत्र।
7- दंपति का आयु प्रमाण पत्र (शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 से कम और 45 से अधिक न हो।)
8- दोनों के आधार कार्ड की छाया प्रति