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बागपत: बस की साइड लगने से मौत
Sat, 11 Feb 2023 12:59 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Sat, 11 Feb 2023 12:59 AM IST
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फोटो संख्या 11
अग्रवाल मंडी टटीरी। मेरठ-बागपत नेशनल हाईवे पर बस की साइड लगने से साइकिल पर जा रहे व्यक्ति की मौत हो गई।
अग्रवाल मंडी टटीरी निवासी नरेश (57) साइकिल पर किसी कार्य से नेशनल हाईवे पर आए थे। वे घर लौट रहे थे। जयपुर से मेरठ बरात लेकर लौट रही बस ने साइड मार दी। जिससे वह सडक़ पर गिर गए और तुरंत मौत हो गई। इसकी जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है।
सड़क दुर्घटना के आरोपी को कैद
बागपत। बालैनी थाने में वर्ष 2007 में सड़क दुर्घटना का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। जहां बुढ़सैनी निवासी वीरेंद्र ने कार से एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। जिससे उसकी मौत हो गई थी। यह मामला अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में चल रहा था। जिसमें शुक्रवार को वीरेंद्र को दोषी मानते हुए एक साल कैद व 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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अग्रवाल मंडी टटीरी। मेरठ-बागपत नेशनल हाईवे पर बस की साइड लगने से साइकिल पर जा रहे व्यक्ति की मौत हो गई।
अग्रवाल मंडी टटीरी निवासी नरेश (57) साइकिल पर किसी कार्य से नेशनल हाईवे पर आए थे। वे घर लौट रहे थे। जयपुर से मेरठ बरात लेकर लौट रही बस ने साइड मार दी। जिससे वह सडक़ पर गिर गए और तुरंत मौत हो गई। इसकी जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है।
सड़क दुर्घटना के आरोपी को कैद
बागपत। बालैनी थाने में वर्ष 2007 में सड़क दुर्घटना का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। जहां बुढ़सैनी निवासी वीरेंद्र ने कार से एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। जिससे उसकी मौत हो गई थी। यह मामला अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में चल रहा था। जिसमें शुक्रवार को वीरेंद्र को दोषी मानते हुए एक साल कैद व 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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