फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Sent to jail for not getting money

रुपये का इंतजाम नहीं कर पाने पर भेजा जेल  

Thu, 23 Mar 2017 12:11 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत Updated Thu, 23 Mar 2017 12:11 AM IST
विज्ञापन
Sent to jail for not getting money
राशिद - फोटो : amar ujala
बागपत। शराब तस्करी के आरोप में बेगुनाह राशिद की रिहाई हो गई। उसने आबकारी इंस्पेक्टर पर आरोप लगाए। उसका कहना है कि उसे छोड़ने के लिए आबकारी निरीक्षक ने रुपये की मांग की। रुपये का इंतजाम नहीं हुआ तो उसको जेल भेजा। यह शिकायत मानवाधिकार आयोग में होगी। 
विज्ञापन

 

 शामली के लोहरीपुर खदरावली के राशिद ने बताया  नौ मार्च को भटिंडा की शराब कंपनी से ट्रक में शराब लेकर चल था। 11 तारीख को गौरीपुर मोड़ के पास आबकारी इंस्पेक्टर ने उसको पकड़ लिया । आबकारी निरीक्षक ने हमें कहा रुपये का इंतजाम कर लें, तो उसको छोड़ दिया जाएगा अन्यथा अवैध रूप से शराब ले जाने के आरोप में जेल भेजा जाएगा। उसने अपने भाई से रुपये लाने के लिए फोन से बात की थी, लेकिन रुपये का इंतजाम नहीं हो पाया था। बाद में उसको आरोपी इंस्पेक्टर ने जेल भेजा। कोर्ट में अर्जी लगाई। कोर्ट के आदेश पर उसको जमानत मिली। उन्होंने कहा आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में शिकायत होगी। उधर, आबकारी इंस्पेक्टर अमित कुमार ने कहा उन पर लगाए गए आरोप निराधार है। 

विज्ञापन

 

इन गिरफ्तारियों पर भी सवाल
बागपत। आबकारी की टीम ने हरियाणा के समालखा निवासी सुरेंद्र पुत्र चंद्रभान को ट्रक में 15 मार्च को 330 पेटी देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। उस पर शराब तस्करी का आरोप लगाया था। इसके अलावा हरियाणा के हिसार निवासी सत्यवान को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश किया था। वहां से उनको जमानत मिल गई थी। अधिवक्ता नरेंद्र कुमार ने कहा आबकारी निरीक्षक पहले भी गलत तरीके से शराब तस्करी में लोगों को जेल भेज चुका है। जांच में खुलासा होने पर कोर्ट ने उनको हिदायत दी थी। उधर, आबकारी इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया दोनों लोगों को अवैध रूप से शराब ले जाते पकड़ा था। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed