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गबन में प्रधानाचार्य को चार साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
Updated Thu, 17 Sep 2015 12:42 AM IST
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बागपत के खैला गांव के हजारी लाल मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह भाटी को कोर्ट ने गबन करने का दोषी मानते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
कॉलेज के शिक्षक सेवक राम बंसल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह भाटी के माध्यम से एलआईसी से 15 पॉलिसी कराई थी। इसकी किस्त वेतन की राशि से कटकर एलआईसी बागपत के प्रबंधक के कार्यालय में प्रतिमाह 2562.50 रुपये जमा होती थी।
आरोप था कि कॉलेज के प्रधानाचार्य ने वर्ष 2004 में जनवरी से जुलाई माह (सात माह की प्रीमियम) की राशि एलआईसी में समय से जमा न करके अपने खाते में चेक के माध्यम से डाल ली थी। कुल 17, 937 रुपये का गबन करने का आरोप था।
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मामला सीजेएम कोर्ट में चल रहा था। वादी के अधिवक्ता नरेश त्यागी एवं राशिद तसलीम ने बताया कि सीजेएम कोर्ट ने आरोपी प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह भाटी को दोषी मानते हुए बुधवार को चार साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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कॉलेज के शिक्षक सेवक राम बंसल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह भाटी के माध्यम से एलआईसी से 15 पॉलिसी कराई थी। इसकी किस्त वेतन की राशि से कटकर एलआईसी बागपत के प्रबंधक के कार्यालय में प्रतिमाह 2562.50 रुपये जमा होती थी।
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आरोप था कि कॉलेज के प्रधानाचार्य ने वर्ष 2004 में जनवरी से जुलाई माह (सात माह की प्रीमियम) की राशि एलआईसी में समय से जमा न करके अपने खाते में चेक के माध्यम से डाल ली थी। कुल 17, 937 रुपये का गबन करने का आरोप था।
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मामला सीजेएम कोर्ट में चल रहा था। वादी के अधिवक्ता नरेश त्यागी एवं राशिद तसलीम ने बताया कि सीजेएम कोर्ट ने आरोपी प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह भाटी को दोषी मानते हुए बुधवार को चार साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।