{"_id":"58a743424f1c1b815fd844c8","slug":"nd-must-give-way-to-those-recorded-on-mining-lawsuit","type":"story","status":"publish","title_hn":"खनन करने और रास्ता देने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा ","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
खनन करने और रास्ता देने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
Updated Sat, 18 Feb 2017 12:31 AM IST
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खेतों के बीच से बनाया गया रास्ता
- फोटो : amar ujala
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बागपत। यमुना खादर से बालू का अवैध खनन करने के मामले में प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। रेत के वाहनों के आवागमन के लिए कृषि भूमि में रास्ता बनवाने के मामले में 24 किसान फंस गए हैं। डीएम के आदेश पर जल्द ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अवैध खनन के आरोपी अर्जुन निवाड़ा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश डीएम ने दिए हैं।
जिलाधिकारी हृदय शंकर तिवारी ने बताया कि गांव फैजपुर निनाना एवं फैजुल्लापुर में अवैध खनन की शिकायत पर बागपत एसडीएम मनोज कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की। यहां खेतों के बीच से रास्ता बनाया गया था। एसडीएम ने रास्ते पर गड्ढे खुदवा दिए। इसके बाद एसडीएम ने 15 फरवरी को मौके का पुन: निरीक्षण किया गया और पाया कि अवैध परिवहन के लिए बनाए गए मार्ग में खुदवाए गए बड़े-बड़े गड्ढों को अर्जुन पुत्र गजे सिंह निवासी गांव निवाड़ा ने रात में भरकर नियमों के विपरीत अवैध खनन किया गया है। डीएम ने उप जिला मजिस्ट्रेट बागपत को ग्राम फैजुल्लापुर में बालू के अवैध खनन परिवहन के लिए रास्ते बनाने पर कृषकों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दायर करने ओर अवैध खनन कर्ता अर्जुन निवासी निवाड़ा के खिलाफ एफआई दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
खनन रोकने को पांच सदस्यीय कमेटी गठित
बागपत। प्रशासन ने अवैध खनन रोकने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में उप जिला मजिस्ट्रेट बागपत मनोज कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर बागपत श्वेताभ पांडेय, तहसीलदार बागपत, सहायक भू-वैज्ञानिक/खान अधिकारी और कोतवाल बागपत शामिल हैं।
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सुबह शाम होगा बालू स्टॉक और रास्ते का निरीक्षण
बागपत। डीएम हृदय शंकर तिवारी ने निर्देश दिए कि गठित समिति नैथला के पास बालू के स्टॉक पर चिह्नांकन चूना आदि से कराकर यह सुनिश्चित करेगी कि बालू का भंडारण यथास्थिति में बना रहे और भंडारण स्थल से बालू का आदान-प्रदान न होने पाए। समिति का दायित्व है कि प्रतिदिन बालू के स्टॉक एवं फैजपुर निनाना एवं फैजुल्लापुर में अवैध रूप से बनाए गए रास्ते का प्रात:काल एवं सायंकाल नियमित रूप से निरीक्षण करते रहे। उन्होंने कहा कि यदि अवैध खनन या अवैध परिवहन किसी भी साधन जैसे बुग्गी, ट्रैक्टर-ट्राली, ट्रक आदि से पाया जाता है तो नियमानुसार सीजर की कार्यवाही करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।
इन किसानों की रास्ते में गई जमीन
बागपत। एसडीएम के मुताबिक जिन काश्तकारों ने पट्टे पर भूमि उठाई है। इनमें फैजपुर निनाना निवासी रामपाल पुत्र राजवीर सिंह, कलाराम पुत्र भूल्लन, बाबूराम पुत्र मनफूल, फैजुल्लापुर निवासी जसवंत सिंह पुत्र लालू, ब्रह्म सिंह, रामकरण, अशोक, धर्मेंद्र कुमार, रामकिशन, राकेश पुत्रगण नत्थू, राकेश व मुकेश पुत्रगण नत्थू, राकेश कुमार पुत्र दिन्ना व सूरजी पुत्र रामस्वरूप व चरण सिंह पुत्र रामदास, राजेंद्र पुत्र हरवंश और भूषण पुत्र खजान, ओमवीर उदयवीर, महकसिंह, राजेंद्र, मैनपाल पुत्रगण हरवंश व मंगलो देवी पत्नी हरवंश शामिल हैं।
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जिलाधिकारी हृदय शंकर तिवारी ने बताया कि गांव फैजपुर निनाना एवं फैजुल्लापुर में अवैध खनन की शिकायत पर बागपत एसडीएम मनोज कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की। यहां खेतों के बीच से रास्ता बनाया गया था। एसडीएम ने रास्ते पर गड्ढे खुदवा दिए। इसके बाद एसडीएम ने 15 फरवरी को मौके का पुन: निरीक्षण किया गया और पाया कि अवैध परिवहन के लिए बनाए गए मार्ग में खुदवाए गए बड़े-बड़े गड्ढों को अर्जुन पुत्र गजे सिंह निवासी गांव निवाड़ा ने रात में भरकर नियमों के विपरीत अवैध खनन किया गया है। डीएम ने उप जिला मजिस्ट्रेट बागपत को ग्राम फैजुल्लापुर में बालू के अवैध खनन परिवहन के लिए रास्ते बनाने पर कृषकों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दायर करने ओर अवैध खनन कर्ता अर्जुन निवासी निवाड़ा के खिलाफ एफआई दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
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खनन रोकने को पांच सदस्यीय कमेटी गठित
बागपत। प्रशासन ने अवैध खनन रोकने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में उप जिला मजिस्ट्रेट बागपत मनोज कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर बागपत श्वेताभ पांडेय, तहसीलदार बागपत, सहायक भू-वैज्ञानिक/खान अधिकारी और कोतवाल बागपत शामिल हैं।
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सुबह शाम होगा बालू स्टॉक और रास्ते का निरीक्षण
बागपत। डीएम हृदय शंकर तिवारी ने निर्देश दिए कि गठित समिति नैथला के पास बालू के स्टॉक पर चिह्नांकन चूना आदि से कराकर यह सुनिश्चित करेगी कि बालू का भंडारण यथास्थिति में बना रहे और भंडारण स्थल से बालू का आदान-प्रदान न होने पाए। समिति का दायित्व है कि प्रतिदिन बालू के स्टॉक एवं फैजपुर निनाना एवं फैजुल्लापुर में अवैध रूप से बनाए गए रास्ते का प्रात:काल एवं सायंकाल नियमित रूप से निरीक्षण करते रहे। उन्होंने कहा कि यदि अवैध खनन या अवैध परिवहन किसी भी साधन जैसे बुग्गी, ट्रैक्टर-ट्राली, ट्रक आदि से पाया जाता है तो नियमानुसार सीजर की कार्यवाही करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।
इन किसानों की रास्ते में गई जमीन
बागपत। एसडीएम के मुताबिक जिन काश्तकारों ने पट्टे पर भूमि उठाई है। इनमें फैजपुर निनाना निवासी रामपाल पुत्र राजवीर सिंह, कलाराम पुत्र भूल्लन, बाबूराम पुत्र मनफूल, फैजुल्लापुर निवासी जसवंत सिंह पुत्र लालू, ब्रह्म सिंह, रामकरण, अशोक, धर्मेंद्र कुमार, रामकिशन, राकेश पुत्रगण नत्थू, राकेश व मुकेश पुत्रगण नत्थू, राकेश कुमार पुत्र दिन्ना व सूरजी पुत्र रामस्वरूप व चरण सिंह पुत्र रामदास, राजेंद्र पुत्र हरवंश और भूषण पुत्र खजान, ओमवीर उदयवीर, महकसिंह, राजेंद्र, मैनपाल पुत्रगण हरवंश व मंगलो देवी पत्नी हरवंश शामिल हैं।